पेंडिंग ई-चालान निपटाने का मौका: 8 तक कराएं पंजीयन, 12 को लोक अदालत

Umeshwari Baghel | Aug 22, 2026, 15:47 IST
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पेंडिंग ई-चालान निपटाने का मौका
पेंडिंग ई-चालान निपटाने का मौका

रायपुर में लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए वाहन चालकों को मौका दिया गया है। 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत लगेगी। इसमें शामिल होने के लिए 8 सितंबर तक पंजीयन कराना होगा। 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक के लंबित चालान शामिल होंगे।

समझें क्या है पूरा मामला

  • रायपुर में ई-चालान निपटाने का मौका, 8 सितंबर तक करें पंजीयन
  • 12 सितंबर को लोक अदालत, पुराने चालानों का होगा समाधान
  • लंबित ई-चालान वालों को राहत, यातायात पुलिस ने दिया मौका
  • पेंडिंग चालान भरने का सुनहरा अवसर, नहीं तो होगी कार्रवाई
  • रायपुर में ट्रैफिक चालान निपटाने की पहल, वाहन चालकों को राहत
रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से न्यायालय में लंबित पड़े ई-चालानों का अब नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसके लिए रायपुर यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को विशेष अवसर दिया है।

12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में पुराने ई-चालानों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। इसका लाभ लेने के लिए वाहन चालकों को 8 सितंबर तक अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

किन चालानों पर मिलेगा लोक अदालत का लाभ

यातायात पुलिस के अनुसार, ऐसे ई-चालान जिनका निर्माण 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच हुआ है और जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

वाहन चालक लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का जल्द समाधान करा सकेंगे। इससे उन्हें लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है।

यातायात कार्यालय या थाने में करा सकते हैं पंजीयन

लोक अदालत में शामिल होने के इच्छुक वाहन चालक निर्धारित समय में अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी या नजदीकी यातायात थाने में संपर्क करना होगा।

पंजीयन के दौरान चालान से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 8 सितंबर के बाद किसी भी नए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

समय पर कार्रवाई नहीं करने पर बढ़ सकती है परेशानी

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के अंदर अपने लंबित मामलों का निराकरण करा लें। लोक अदालत का अवसर मिलने के बाद भी अगर वाहन चालक प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, लंबित चालानों के मामलों में आगे चलकर वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

वाहन चालकों के लिए आसान समाधान

यातायात पुलिस का कहना है कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों को सरल और तेज प्रक्रिया के जरिए खत्म करना है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा और वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। ऐसे में जिन लोगों के ई-चालान लंबे समय से लंबित हैं, उनके लिए यह अपने मामले को जल्द निपटाने का बेहतर मौका है।

FAQ

  1. रायपुर में लंबित ई-चालान निपटाने के लिए कब तक पंजीयन कराना होगा?
    लंबित ई-चालान के निराकरण के लिए वाहन चालकों को 8 सितंबर 2026 तक पंजीयन कराना होगा।
  2. नेशनल लोक अदालत में कौन से ई-चालान शामिल किए जाएंगे?
    23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी हुए और वर्तमान में न्यायालय में लंबित ई-चालान लोक अदालत में शामिल किए जाएंगे।
  3. ई-चालान के लिए पंजीयन कहां कराया जा सकता है?
    वाहन चालक यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी या अपने नजदीकी यातायात थाने में जाकर पंजीयन करा सकते हैं।

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