रानू साहू की EOW केस में जमानत याचिका खारिज, जेल से बाहर आने का रास्ता बंद

निलंबित आईएएस अफसर रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उनके जेल से बाहर आने के रास्ते अब भी बंद हैं। ईओडब्ल्यू केस में रायपुर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस बात की संभावना कम ही है कि वो फिलहाल जेल से बाहर आ सकेंगी।

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Marut raj
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रानू साहू
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Ranu Sahu eow case. निलंबित आईएएस रानू साहू की EOW केस में जमानत याचिका खारिज हो गई है। रानू की जमानत याचिका पर मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी।  इसके बाद कोर्ट ने बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

जमानत मिली फिर भी जेल से बाहर आना मुश्किल

ज्ञात हो कि कोल स्कैम केस में रानू साहू और दीपक टांक को सुप्रीम कोर्ट से 7 अगस्त तक की जमानत मिली हुई है। हालांकि, बुधवार को टांक को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन रानू साहू का जेल से बाहर आना मुश्किल है। वजह, कोल स्कैम की जांच ईडी कर रही, जिसमें साहू को जमानत मिली है,लेकिन इसके साथ ही उन पर ईओडब्ल्यू का केस भी चल रहा है। इसमें उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। ज्ञात हो कि टांक पर EOW का केस नहीं है, जिसके चलते उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

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