/sootr/media/media_files/2026/01/18/rera-violation-chhattisgarh-illegal-plotting-action-2026-01-18-11-10-54.jpg)
News In Short
छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट के लिए रेरा पंजीयन अब अनिवार्य है।
रायपुर के आउटर इलाकों में बिना अनुमति अवैध कॉलोनियां कट रही हैं।
सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देकर ग्राहकों को लुभाया जा रहा है।
रेरा ने 106 प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट की तैयारी की है।
कानून तोड़ने पर 3 साल जेल और भारी जुर्माने का नियम है।
News In Detail
राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग का जाल
रायपुर और आसपास के इलाकों में अवैध कारोबार पैर पसार रहा है। यहां बिना रेरा नंबर के धड़ल्ले से जमीन बेची जा रही है। आउटर क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी कॉलोनियां बिना अनुमति के खड़ी हो गईं है। बिल्डर और दलाल मिलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन
बिल्डर अब फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का सहारा ले रहे हैं। यूट्यूब पर लुभावने वीडियो दिखाकर ग्राहकों को फंसाया जा रहा है। ये ऑनलाइन विज्ञापन अक्सर रेरा की नजरों से बच जाते हैं। लोग बिना जांच किए इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं।
रेरा ने 106 प्रोजेक्ट्स किए चिन्हित
प्राधिकरण ने अब अपनी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। जांच में 106 ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जो बिना पंजीयन हैं। इन प्रोजेक्ट्स में वादे के मुताबिक काम नहीं किया गया है। रेरा अब इन बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। इनके पंजीयन रद्द कर भारी आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।
सात सालों में 136 मामलों की जांच
रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि पिछले 7 सालों में उन्होंने प्रोजेक्ट्स को स्वतः संज्ञान में लेकर 136 ऐसे प्रोजेक्ट्स की जांच की है। इनकी किसी ने शिकायत भी नहीं की थी।
गड़बड़ी मिलने पर इन बिल्डरों पर मोटा जुर्माना लगाया गया है। उनकी प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर रोक भी लगा दी गई है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि पहले रेरा की वेबसाइट पर जाकर यह जरूर चेक कर लें कि जिस फ्लैट या प्लॉट को आप खरीद रहे हैं, वह रजिस्टर्ड है भी या नहीं।
दो भू-स्वामियों पर लगा तगड़ा जुर्माना
बिना रजिस्ट्रेशन जमीन बेचने और विज्ञापन करने पर रेरा ने बड़ा एक्शन लिया है। रायपुर के लखोली में ओम फार्म के मालिक गोवर्धन और रामानुज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, इन दोनों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर बिना वैध सरकारी परमिट (RERA Registration) के प्लॉटिंग और खरीद-बिक्री शुरू कर दी थी। जो कि रियल एस्टेट कानून की धारा 3 का सीधा उल्लंघन है।
जेल और जुर्माने की सख्त कानूनी धाराएं
रेरा कानून के तहत पंजीयन कराना हर एजेंट के लिए अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके बावजूद हजारों एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं।
ये खबरें भी पढ़िए...
छत्तीसगढ़ में हर शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, 2016 के बाद हुई शादियों पर लागू होगा नियम
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: पहली शादी से जन्मे बच्चों को ही मिलेगा हक
चूहों के खाने के बाद सूरज सुखा रहा छत्तीसगढ़ की धान, 5 साल में 800 करोड़ का नुकसान
अब बिल्डर नहीं, नगर निगम देगा नल कनेक्शन, 829 कॉलोनियों को मिलेगा सस्ता पानी
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us