Chhattisgarh Doctor's Salary Hike : छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को बड़ा तोहफा दिया है। डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों के वेतन में 46 फीसदी तक बढ़ोत्तरी किया है। आदेश के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों समेत संविदा चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान
वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि - स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा. राज्य शासन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है और जो भी सुविधा देनी होगी, वह दी जाएगी। हम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी डाक्टरों का ये अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले। वेतन वृद्धि का ये आदेश इसीलिए जारी किया गया है।
गैर अनुसूचित क्षेत्रों के डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि
छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिक, गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख और सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दिया गया है।
अनुसूचित क्षेत्रों के डॉक्टरों का आंकड़ा
आदेश के मुताबिक, अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार और सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 95 हजार रूपए कर दिया गया है।
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