छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नाम किए आगे

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दो अधिवक्ताओं के नाम आगे किए है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी इस पर सहमति जताई है। 

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Deeksha Nandini Mehra
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Chhattisgarh High Court will get Two New Judges : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जल्द ही दो नए जज मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दो अधिवक्ताओं बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद के नाम आगे किए है। हाईकोर्ट की रेकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एडवोकेट एके प्रसाद और बीडी गुरू समेत दो नाम को फाइनल किया है।

कॉलेजियम ने प्रस्ताव में कहा उम्मीदवार की आयु और बार में उसकी स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का विचार है कि उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सिफारिश पर सहमति जताई थी। 

नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा की है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

चार साल पहले 16 थी जजों की संख्या

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के 22 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहां 22 जजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट में अब तक जजों की संख्या 20 भी नहीं पहुंची है। चार साल पहले यहां जजों की संख्या 16 थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। दो नए जजों की नियुक्ति के बाद ये संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी।

बिभू दत्ता गुरु दे चुके कई जजमेंट्स

न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता बिभू दत्ता गुरु ने उच्च न्यायालय ( High Court ) में कई मामलों में प्रतिनिधित्व किया है, जिनका विवरण 54 रिपोर्टेड जजमेंट्स में है। तो वहीं अधिवक्ता अमितेंद्र किशोर प्रसाद के पास काफी प्रैक्टिस है। इसका विवरण 110 रिपोर्टेड जजमेंट्स में मिलता है।

कॉलेजियम ने अधिवक्ता बिभू दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है। उनकी आपसी वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय की जाएगी।

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