छत्तीसगढ़ में अब 43 व्यवसायों को नहीं कराना होगा ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण

Aishwarya Dwivedi | Jul 01, 2026, 16:41 IST
Share
ट्रेड लाइसेंस खत्म होने से व्यवसायों को राहत
ट्रेड लाइसेंस खत्म होने से व्यवसायों को राहत

छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार के व्यवसायों के लिए नगर निकाय से ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त। किराना, रेस्टोरेंट, होटल, IT कंपनी सहित सभी शामिल। अन्य लाइसेंस और पंजीयन शुल्क अभी भी देना होगा।

समझें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। नगरीय निकायों में संचालित 43 प्रकार के व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने और नवीनीकरण की अनिवार्यता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा गया है। इससे व्यापार शुरू करने में लगने वाला समय और कागजी प्रक्रिया कम होगी।

क्या बदलाव हुआ

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नियम-17 के बाद नया नियम-18 जोड़ा है। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में सूचीबद्ध 43 व्यवसायों को अब ट्रेड लाइसेंस लेने या नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।

अब व्यापारियों को एक ही काम के लिए नगर निकाय से अलग ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, यदि उनके पास संबंधित नियामक संस्था का वैध लाइसेंस मौजूद है।

इन 43 कारोबारों को मिलेगा फायदा

इस व्यवस्था का लाभ बेहद विविध श्रेणियों के कारोबार को मिलेगा। किराना और राशन दुकानें, फल-सब्जी विक्रेता, डेयरी उत्पाद विक्रेता, बेकरी और मिठाई दुकानें शामिल हैं। रेस्टोरेंट, भोजनालय, कैटरिंग और क्लाउड किचन भी इस सूची में हैं। मांस, मछली और पोल्ट्री व्यवसाय, पैकेज्ड फूड एवं पेयजल इकाइयाँ, होटल, लॉज और गेस्ट हाउस, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स भी इसमें शामिल हैं।

आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, गोदाम और लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स व फुलफिलमेंट सेंटर, बैंक व बीमा कार्यालय, कोचिंग संस्थान, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और फैक्ट्री सहित औद्योगिक इकाइयाँ भी लाभान्वित होंगी।

कौन से लाइसेंस अभी भी जरूरी हैं

यह पूरी तरह लाइसेंस मुक्त व्यवस्था नहीं है। संबंधित व्यवसायों को अपने क्षेत्र के अनुसार वैध लाइसेंस रखना अनिवार्य रहेगा। दुकानों के लिए दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीयन जरूरी होगा।

खाद्य कारोबार के लिए FSSAI (FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India) का लाइसेंस या पंजीयन अनिवार्य रहेगा। मेडिकल स्टोर के लिए ड्रग लाइसेंस और फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनुमति पहले की तरह जरूरी रहेगी।

पंजीयन शुल्क फिर भी देना होगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्रेड लाइसेंस की बाध्यता हटने के बावजूद व्यवसायों को नगर निकायों को निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। यानी लाइसेंस की प्रक्रिया समाप्त होगी, लेकिन स्थानीय निकायों का राजस्व स्रोत पूरी तरह बंद नहीं होगा।

कागजी प्रक्रिया घटेगी

पहले व्यापारियों को एक ही प्रतिष्ठान के लिए नगर निकाय का ट्रेड लाइसेंस, FSSAI, दुकान एवं स्थापना पंजीयन, ड्रग लाइसेंस जैसी कई प्रक्रियाओं से एक साथ गुजरना पड़ता था। अब नगर निकाय का ट्रेड लाइसेंस हटने से एक कदम कम हो जाएगा

FAQ

  1. छत्तीसगढ़ में किन व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस से छूट मिली है?
    उ. 43 श्रेणियों के व्यवसायों को यह छूट मिली है, जिनमें किराना दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, मेडिकल स्टोर, जिम, ब्यूटी पार्लर, IT कंपनी, फैक्ट्री, बैंक, कोचिंग संस्थान और ई-कॉमर्स शामिल हैं। ये सभी अब नगर निकाय से अलग ट्रेड लाइसेंस नहीं लेंगे।
  2. क्या अब कारोबार बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा सकता है?
    उ. नहीं, यह पूरी तरह लाइसेंस मुक्त व्यवस्था नहीं है। नगर निकाय का ट्रेड लाइसेंस जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन अपने क्षेत्र के अनुसार FSSAI, ड्रग लाइसेंस, दुकान एवं स्थापना पंजीयन जैसे अन्य लाइसेंस अनिवार्य रहेंगे। नगर निकाय को पंजीयन शुल्क भी देना होगा।

ये खबरें भी पढ़ें...

डोंगरगांव को मिला नगर पालिका का दर्जा: विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

सुशासन तिहार में फिर भिड़े नेता और अफसर, एडीएम पर नगर पालिका अध्यक्ष को मंच से उतारने का आरोप

कार्यालय का एसी घर ले गई नगर पालिका अध्यक्ष, CMO भड़के, कहा- तुरंत वापस करो

श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग पर HC सख्त, लगाया, एक लाख का जुर्माना, जानें पूरा विवाद

Tags:
  • नगर पालिका
  • लाइसेंस
  • राजस्व
  • नगर निकाय
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि