छत्तीसगढ़ में विधायकों का भत्ता हुआ डबल, जानें अब कितना मिलेगा पैसा

Travel allowance of MLAs increased in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के मानदेय के लिए नियम बना हुआ है। विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत विधायक को अपने वाहन से यात्रा करने पर ही यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

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Marut raj
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Travel allowance of MLAs increased in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के विधायकों को दीपावली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों का यात्रा भत्‍ता बढ़ा दिया है। यात्रा भत्ता भी पहले की तुलना में डबल कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

सरकार ने जारी की अधिसूचना

 छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने विधायकों का यात्रा बढ़ाए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ज्ञात हो कि पुरानी व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ के विधायकों को 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता मिलता था। संसदीय कार्य विभाग के आदेश के बाद अब इसे सीधा डबल यानी दोगुना बढ़ा दिया गया है। अब 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। 

यात्रा भत्ता दिए जाने का ये है नियम

छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के मानदेय के लिए नियम बना हुआ है।  विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है। यह नियम कहता है कि यदि किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्‍यादा दूर है, तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता उन्हें अपने वाहन से यात्रा करने पर मिलेगा।

अपने वाहन से यात्रा न करने पर नहीं मिलेगा फायदा

विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत विधायक को अपने वाहन से यात्रा करने पर ही यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ट्रेन से या हवाई जाहज से यात्रा करने पर अलग व्यवस्था लागू होती है। 

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