छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के कथित शराब घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी विजय भाटिया को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कारोबारी विजय भाटिया के वकील की ओर से लगाई गई रिट याचिका को खारिज कर दिया।
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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
सुनवाई के दौरान विजय भाटिया के वकील की ओर से मामले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पर बिना समन के ही विजय भाटिया को गिरफ्तार करने की बात कही गई। जिसपर ACB के वकील ने कहा कि इस मामले में सबूत जुटाने के साथ ही करीब 300 गवाहों से पूछताछ की गई। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से रखी गई सभी बातों का ACB ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि ED ने अभियुक्त से पूछताछ करने के बाद उसे 31मई 2025 को एसीबी को सौंपा और फिर 24 घंटे के बाद रायपुर में एक जून को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
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दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी
2100 करोड़ से ज्यादा के कथित शराब घोटाले में EOW ने राज्य के बड़े कारोबारी विजय भाटिया को बीते 31 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। ऐसी आशंका थी कि, भाटिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ विदेश जाने वाला था। इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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रसूखदारों पर पहुंची जांच की आंच
इस मामले को लेकर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि, भाटिया के खाते से कांग्रेस के सीनियर नेता और उनके रिश्तेदारों के खाते में रुपयों के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मिला है। ACB और EOW इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि, कथित शराब घोटाले की रकम किन-किन लोगों और राजनेताओं के खाते तक पहुंची है और इसी वजह से EOW ने विजय भाटिया को गिरफ्तार किया है।
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