बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति-पत्नी की तलाक को मंजूरी दे दी है। मामले में पति ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी का गैर मर्द से संबंध था। पत्नी ने गैर मर्द से संबंध बनाकर 10 से 12 बार अबॉर्शन कराया। गहराई को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी तलाक को स्वीकार लिया। यह पूरा मामला दुर्ग जिले का है, जहां साल 1996 में दोनों की शादी दोनों के इच्छानुसार हुई थी। मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने इसे आधार मानकर तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है।
दूसरे राज्य में रहता था पति
मिली जानकारी के मुताबिक, नौकरी के चलते पति बाहर रहता था। 2005 तक पति-पत्नी साथ रहे, लेकिन पति की नौकरी के कारण वह महाराष्ट्र और फिर केरल चला गया। 2006 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। इस दौरान पति और उसके परिवार ने पत्नी पर दूसरे पुरुष से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया, जिससे उनके बीच विवाद बढ़ गया और दोनों अलग रहने लगे।
काम वाली युवती और आवेदक के भाई बने गवाह
मामले में काम वाली युवती और आवेदक के भाई ने अहम भूमिका निभाई है। युवती ने बताया कि, एक रात चाचा घर आए और मुझे बरामदे में सोने को कहा फिर भाभी और चाचा कमरे के अंदर चले गए।
आवेदक के भाई ने बताया - जब रात को उसकी भाभी केरल से आ रही थी, तो वह रात 12 बजे उसे लेने स्टेशन गया था, जहां उसने देखा कि उसकी भाभी दूसरे व्यक्ति के साथ जा रही थी। पीछा करने पर पता चला कि घर पहुंचने के बाद दोनों कमरे के अंदर चले गए।
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