BHOPAL. मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रेस्टोरेंट में हुक्का पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए मप्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब रेस्टोरेंट में हुक्का नहीं पी सकेंगे। सरकार के इन आदेशों का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा लाखों तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
MP में नशे पर शिकंजा...
किसी होटल या रेस्टोरेंट में हुक्का लांज संचालित करने पर उसे 3 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही अब यह कानून बन गया है। अगर अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या भोजनालय में हुक्का बार चलता पाया गया तो मालिक को तीन साल की सजा होगी। सब इंस्पेक्टर या उससे बड़े अधिकारी संचालकों पर यह कार्रवाई कर सकेंगे।
यह होगी सजा
नियम के उल्लंघन पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सजा कम से कम 1 साल की होगी। इसी तरह 1 लाख तक का जुर्माना भी उसपर लगाया जाएगा।