चेक बाउंस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सईद अहमद को एक साल की कैद और जुर्माना

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Puneet Pandey
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चेक बाउंस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सईद अहमद को एक साल की कैद और जुर्माना

SATNA. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर राज्य मंत्री रहे सईद अहमद (अब बसपा में) को सतना की अदालत ने एक केस में एक साल की सजा और जुर्माना किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना मालवीय ने मप्र सरकार के पूर्व मंत्री सईद अहमद को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए 1 साल की जेल और 2 हजार रुपए जुर्माना किया। यह केस 2014 से कोर्ट के सामने था और हाई कोर्ट ने इसमें 30 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया था।



क्या हुआ था 



सईद अहमद ने अपने बेटे अल्तमश अहमद और शैलेश त्रिपाठी के साथ मिलकर नेशनल ट्रांसपोर्ट के नाम से एक फर्म बनाई थी। सईद अहमद ने जनवरी 2011 के एक पत्र के जरिए 2 अप्रैल 2011 को इस फर्म से खुद को अलग कर लिया। उस समय फर्म के पास 10.89 लाख रुपए कैश, 12.87 लाख रुपए की पूंजी थी। यह  शैलेश त्रिपाठी को दी जाना थी। सईद अहमद ने इस राशि के भुगतान के लिए शैलेश त्रिपाठी को एक अन्य फर्म नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्गो एंड कैरियर का 12.87 लाख रुपए का चेक दे दिया, लेकिन यह चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर राशि के भुगतान के लिए शैलेश ने कई बार सईद अहमद से बात की। मामला नहीं सुलझने पर शैलेष केस को अदालत में ले गए। 


Congress leader Sayeed ahmed सईद अहमद कांग्रेस लीडर