रायपुर कोर्ट ने निखिल चंद्राकर को ईडी की आठ दिन की रिमांड पर सौंपा, ईडी की रिमांड में कोर्ट ने लगाई शर्तें 

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Yagyawalkya Mishra
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रायपुर कोर्ट ने निखिल चंद्राकर को ईडी की आठ दिन की रिमांड पर सौंपा, ईडी की रिमांड में कोर्ट ने लगाई शर्तें 












Raipur. कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में निखिल चंद्राकर को स्पेशल कोर्ट ने ईडी की माँग पर आठ दिन की रिमांड पर दे दिया है। ईडी ने हालाँकि चौदह दिनों की रिमांड कोर्ट से माँगी थी।



बचाव पक्ष ने दी गिरफ़्तारी को चुनौती



बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फैज़ल रिजवी ने स्पेशल कोर्ट में ईडी की इस कार्रवाई को चुनौती दी और बैंगलोर कोर्ट में कर्नाटक पुलिस द्वारा पेश चालान का हवाला देते हुए कहा कि, कोयला घोटाला का मामला ईडी ने बैंगलोर पुलिस की एफ़आइआर के आधार पर शुरु किया था। बैंगलोर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट पेश की है, और शेड्यूल अफेंस हटा दिया है।इसके बाद ईडी को इस मामले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है। यह गिरफ़्तारी ही विधि सम्मत नहीं है। 



ईडी ने दिया तर्क



ईडी ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि, निखिल चंद्राकर की भुमिका इस कोयला घोटाला में क्या है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि, जो अवैध रक़म की वसूली होती थी उसका इंद्राज डायरी में होता था। डायरी पर कूट या कि कोड में की गई एंट्री निखिल के द्वारा तथा उसकी जानकारी में होता था। 




स्पेशल कोर्ट ने दी 28 जून तक की रिमांड 



ईडी की स्पेशल कोर्ट में न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने निखिल चंद्राकर को आठ दिन की रिमांड पर ईडी को दे दिया है। ईडी के लिए यह रिमांड बेहद अहम था। ईडी ने केवल एक अभियुक्त के रुप में निखिल चंद्राकर की रिमांड हासिल नहीं की है, बल्कि ईडी ने कोयला घोटाला मामले में की जा रही कार्रवाई को लेकर पक्ष विपक्ष में जो विधिक प्रश्न उठे थे उस पर भी अहम बढ़त ले ली है।


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