RAIPUR. आखिरकार डीएमएफ घोटाले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर ली है। इस ईसीआईआर का नंबर 02/2023 है। रायपुर स्थित ईडी कार्यालय ने यह ईसीआईआर दर्ज की है। ईडी ने हालिया दिनों लगातार राज्य के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई की थी। ईडी की ओर से एक पत्र भी खनिज विभाग को लिखा गया था और डीएमएफ से जुड़ी जानकारियां सात बिंदुओं में मांगी थी।
जेल में बंद रानू साहू से पूछताछ के लिए कोर्ट में दिया आवेदन
ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को आवेदन दिया है। आवेदन में उल्लेखित है कि, ईडी को धारा पचास के तहत जेल में बंद IAS (निलंबित) रानू साहू से पूछताछ करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति डीएमएफ मामले को लेकर ईडी के द्वारा दर्ज ईसीआईआर के हवाले से मांगी गई है।
खनिज विभाग को ईडी लिख चुकी है पत्र
प्रवर्तन निदेशालय याने ईडी ने राज्य की भूपेश सरकार से चार अगस्त तक डीएमएफ से जुड़े सात प्रश्नों पर अभिलेखों के साथ जवाब मांगा था। ईडी ने यह पत्र भूगर्भ और खनिज विभाग को लिखा था। भेजे गए पत्र में कोरबा के अतिरिक्त राज्य के हर जिले से डीएमएफ से जुड़ी हर जानकारी पूरे विस्तृत ब्यौरे के साथ मांगी है।
ED के पत्र में जो सात बिंदु हैं वे इस प्रकार हैं...
- 1- कोरबा के अलावा छत्तीसगढ़ में डीएमएफ स्कीम के तहत जिलों को आवंटित किए गए धन की वर्ष-वार राशि।
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इसके पहले कोरबा को लेकर जानकारी मांगी गई
डीएमएफ को लेकर पूरे राज्य से मांगी गई जानकारी के पहले ईडी केवल कोरबा जिले को लेकर जानकारी मांग चुकी है। ईडी ने कोरबा में डीएमएफ के काम को लेकर कमोबेश इन्हीं बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। ईडी ने कोरबा को लेकर यह पत्र 24 अप्रैल को भेजा था।
धारा पचास के तहत स्टेटमेंट लेना है ईडी को
ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने द सूत्र को बताया है कि ईडी कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस (निलंबित) रानू साहू से ईडी सेक्शन पचास धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत स्टेटमेंट लेना चाहती है। यह पृथक ईसीआईआर के तहत दिया गया आवेदन है। यह पृथक ईसीआईआर डीएमएफ घोटाले से जुड़ी हुई है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय ने धारा पचास को लेकर बताया है। “यह आज्ञापक सेक्शन है। आज्ञापक का अर्थ हुआ कि, यह अनिवार्य है, इस सेक्शन के तहत पूछताछ करने या कि बयान दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता।”
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11 अगस्त को अनुमति के आवेदन पर फिर होगी सुनवाई
ईडी के इस आवेदन पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फैजल रिजवी ने आपत्ति की है। उनकी आपत्ति के बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख नियत की है।