याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. ईडी ने अब से कुछ देर पहले 2010 बैच की आईएएस रानू साहू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने रानू साहू को पांच सौ करोड़ से ऊपर के कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में गिरफ्तार किया है। आईएएस रानू मंडी बोर्ड की एमडी और कृषि विभाग के अन्य दायित्वों में थी। वे कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले गिरफ्तार होने वाली प्रदेश की दूसरी आईएएस हैं। इसी मामले में आईएएस समीर बिश्नोई गिरफ्तार हो चुके हैं।
क्या है कोयला घोटाला
ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 25 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली कोयला ट्रांसपोर्टिंग में होती थी। इस पूरे मामले का किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था। ईडी के अनुसार सूर्यकांत तिवारी ने सीएम भूपेश की उप सचिव सौम्या चौरसिया की शक्ति और प्रभाव से इस घोटाले को कार्टेल बनाकर अंजाम दिया। ईडी के परिवाद जो कि कोर्ट ने पंजीबद्ध कर लिया है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि सूर्यकांत तिवारी ने सौम्या चौरसिया से मिल रही ताकत और प्रभाव से ट्रांसपोर्टेशन के नियम बदल दिए। आईएएस समीर बिश्नोई के जरिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया मैनुअल कर दी गई। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि, इस मामले में आने वाले धन का निवेश चल अचल संपत्ति में किया गया। ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकान्त तिवारी, निखिल चंद्राकर, सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। जिनमें अधिकांश की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी हैं।
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आईएएस रानू के गिरफ्तार होने की खबरें थीं
इस मामले की जबकि ईडी ने जांच शुरू की थी तो रानू साहू को लेकर शुरू से यह खबरें आती रहीं कि वे कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। इसके पीछे वजह यह मानी गई कि कोयला घोटाला का केंद्र कोरबा था और जिस समय यह घोटाला हुआ उस दौरान कोरबा की कलेक्टर रानू साहू थीं। ईडी ने उनसे कई दौर की पूछताछ की थी, लेकिन तब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन पंजीबद्ध परिवाद में उनका जिक्र था। हालिया दिनों ईडी ने जो संपत्तियां जब्त की थीं उनमें आईएएस रानू साहू की संपत्ति भी थी।
ईडी ने कोर्ट से कहा
ईडी ने कोर्ट में आईएएस रानू साहू को करीब 11 बजकर 10 मिनट पर पेश किया। ईडी ने रानू साहू की 14 दिनों की रिमांड मांगी है। ईडी ने कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में आईएएस रानू साहू को सूर्यकांत तिवारी का बेहद नजदीकी और कार्टेल का अहम किरदार बताया है।
कोर्ट ने ईडी को तीन दिन की रिमांड दी
ईडी ने रिमांड चौदह दिनों की मांगी थी। ईडी की हिरासत में अदालत पहुंची आईएएस साहू ने कोर्ट में कहा, 'मैंने लगातार पूछताछ में सहयोग किया है। इन्होंने जब भी बुलाया, मैं उपस्थित हुई। मैं इनके रिमांड के आवेदन का स्वतः भी विरोध करती हूं। मेरा यह विरोध दर्ज किया जाए।'
ईडी ने अदालत से डायरी में उल्लेखित आरएस कोड का अर्थ रानू साहू बताया और व्हाट्सएप चैट का जिक्र बताते हुए विस्तृत पूछताछ के लिए रिमांड मांगी। अदालत ने रानू साहू को तीन दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है।