रतलाम की महिला सिपाही को जेंडर चेंज करने की अनुमति, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, MP में इस तरह का दूसरा मामला

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Vikram Jain
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रतलाम की महिला सिपाही को जेंडर चेंज करने की  अनुमति, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, MP में इस तरह का दूसरा मामला

BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने महिला पुलिसकर्मी को जेंडर चेंज करने की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर सोमवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। रतलाम जिले में पदस्थ महिला कॉन्स्टेबल को जेंडर बदलकर पुरुष बनने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में इस तरह का यह दूसरा मामला है। 



डॉक्टर ने कॉन्स्टेबल को दी थी जेंडर बदलने की सलाह



मध्य प्रदेश गृह विभाग से जारी आदेश में बताया कि महिला आरक्षक को बचपन से ही जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर (gender identity disorder) है। इस बात की पुष्टि दिल्ली के मनोचिकित्सक डॉ.राजीव शर्मा द्वारा की गई है। डॉ.राजीव शर्मा ने कॉन्स्टेबल को जेंडर परिवर्तन कराने की सलाह दी गई। इसके बाद महिला कॉन्स्टेबल ने पुलिस मुख्यालय को साल 2019 में एक शपथ पत्र और आवेदन दिया था। पुलिस मुख्यालय ने ये प्रस्ताव शासन को भेजा और इस बारे में तमाम कानूनी सलाह लेने के बाद सरकार ने उसे लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दे दी है। इस आदेश के बाद अब महिला कॉन्स्टेबल के लिए सर्जरी कराने और सेक्स चेंज करवाने की राह खुल गई है।



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लिंग परिवर्तन की अनुमति मिली



गृह विभाग की अनुमति के बाद मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये महिला कॉन्स्टेबल एक पुरुष में परिवर्तित हो जाएगी। हालांकि वो भीतर से अब भी खुद को एक पुरुष रूप में ही महसूस करती है और इसीलिए उसके द्वारा शारीरिक रूप से भी लिंग परिवर्तन कराने की मांग की गई थी, जिसे सरकार ने मान लिया है। 



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मध्य प्रदेश में इस तरह का यह दूसरा मामला



बता दें कि मध्य प्रदेश में जेंडर चेंज कराने ये दूसरा मामला है। इससे पहले साल 2021 में पहली बार निवाड़ी में तैनात एक कॉन्स्टेबल को जेंडर चेंज कराने की अनुमति दी गई थी। इस मामले में भी महिला कॉन्सटेबल ने साल 2019 में जेंडर बदलने के लिए आवेदन दिया था जिसके बाद साल 2021 में इस संबंध में गृह विभाग ने अनुमति दे दी थी। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के बीड से भी सामने आया था। बीड जिले में 29 साल की महिला कॉन्स्टेबल ने भी लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी थी। यह देश का पहला मामला था। इस मामले में तमाम कानूनी अड़चनों के बाद उसे भी मंजूरी मिल गई थी।


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