संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में भूमाफिया का खेल रूकने का नाम नहीं ले रहा है। अब भूमाफिया चंपू उर्फ रितेश अजमेरा के साथ कारोबारी कैलाशचंद्र गर्ग का विवाद हाईकोर्ट कमेटी के बाद अब जाहिर सूचना तक आ गया है। कैलाश गर्ग की कंपनी एवलांच रियलटी प्रालि. ने 40 करोड़ की जमीन को लेकर लोगों को चंपू से सावधान रहने के लिए कहा है। यह जमीन सेटेलाइट हिल्स कॉलोनी का हिस्सा है।
यह जारी की है सूचना
गर्ग की कंपनी ने सूचना जारी की है कि उनकी कंपनी एवलांच के नाम की जमीन सर्वे नंबर 123, 124, 125 रकबा 1.549 हेक्टेयर जमीन जो सेटेलाइट हिल्स कॉलोनी का हिस्सा है, वह यूको बैंक पलासिया शाखा में बंधक रखा है। एवलांच रियलिटी प्रालि. को पता चला कि जिगिशा बिल्डर्स प्रालि. के नाम से रितेश अजमेरा उर्फ चंपू द्वारा फर्जी और कूटरचित कथित विक्रय पत्र के माध्यम से फर्जी और बोगस दस्तावेज के आधार पर इन सर्वे नंबर की भूमि बेचने की प्रयास हो रहा है। चंपू ने एवलांच कंपनी के हस्ताक्षरकर्ता बनकर 18 जनवरी 2013 को जिगिशा कंपनी को विक्रय कर दी। इसे विक्रय पत्र के खिलाफ जिला कोर्ट में 170 /2020 में केस लगाया गया है। सभी को आगाह और सावधान किया जाता है कि चंपू अजमेरा या जिगिशा कंपनी जो सालों पहले बंद हो गई है, उनके नाम से इस जमीन को लेकर किसी तरह का भी व्यवहार नहीं करें।
सेटेलाइट हिल्स में हाईकोर्ट कमेटी नहीं करा पाई समझौता
यह कॉलोनी हाईकोर्ट की कमेटी के सामने भी निराकरण के लिए सूचीबद्ध थी। इसे लेकर 62 शिकायतें कमेटी को मिली थीं, लेकिन कमेटी को आखिरकार कानूनी विवादों के चलते लिखना पड़ा कि इसमें कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। इस जमीन को लेकर कैलाशचंद्र गर्ग और चंपू अजमेरा के बीच लंबा विवाद है। इसी विवाद के चलते गर्ग हाईकोर्ट कमेटी के सामने ही चंपू को मारने के लिए दौड़े थे। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि कानूनी और वैधानिक मुद्दों के चलते निराकरण नहीं हो रहा है और इसमें गर्ग की ओर से भी असहयोगात्मक रवैया रहा है। इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट ही फैसला कर सकता है।