मंडला में हनीट्रैप केस में 6 लोगों के खिलाफ FIR, आरोपियों में 3 पत्रकार, अश्लील वीडियो बनाकर युवक को कर रहे थे ब्लैकमेल

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Vikram Jain
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मंडला में हनीट्रैप केस में 6 लोगों के खिलाफ FIR, आरोपियों में 3 पत्रकार, अश्लील वीडियो बनाकर युवक को कर रहे थे ब्लैकमेल

MANDLA. मंडला में हनीट्रैप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। यहां ब्लैक मेलिंग कर युवक से 20 लाख रुपए मांगने के केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर 6 लोगों पर दर्ज की गई है, इनमें तीन पत्रकार शामिल हैं। हनीट्रैप का यह मामला एक युवक के अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का है। यह कार्रवाई पीड़ित के पिता के शिकायत पर की गई है।  



पीड़ित के पिता की शिकायत पर केस दर्ज



हनी ट्रैप के केस में पुलिस ने 11 जुलाई को एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई पीड़ित के पिता की शिकायत पर की गई। पीड़ित के पिता सिद्धिक अहमद ने अपनी शिकायत में कहा किसी रोहित चंदौल उर्फ जैकी द्वारा उनसे 20 लाख रुपए की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं करने पर उसे मार डालने की धमकी भी दी गई है।



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पिता ने कहा- बेटे को फंसाया गया 



अपनी शिकायत में सिद्धिक खान ने कहा कि उनका 26 साल का बेटा दानिश कुछ दिनों से परेशान दिख रहा था। उसने बार-बार पूछने पर बताया कि उसे ब्लैक मेल किया जा रहा है और 20 लाख रुपए की मांग की जा रही है। रोहित चंदौरे, साजरून और सौम्या खान नाम की महिलाओं द्वारा से ब्लैक मेल किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया कि उनकी दुकान के नौकर ने दानिश की दोस्ती जैकी उर्फ रोहित चंदौर से करवा दी। रोहित चंदौर ने घेर कर उनके बेटे की दोस्ती साजरून से करवा दी। इसके कुछ समय बाद रोहित चंदौर ने षड्यंत्र करके दानिश की दोस्ती सौम्या खान नाम की महिला से कराई। इसके बाद सौम्या और दानिश को एक कमरे में एक साथ बैठाकर रोहित चंदौर का वीडियो बना लिया। उन लोगों ने दानिश को ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया। दबाव में आकर दानिश ने कुछ पैसा भी रोहित और सौम्या के खाते में ट्रांसफर किया। इसके बाद वे दोनों आए दिन पैसे की मांग करने लगे और पैसा नहीं देने पर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देने लगे।



3 पत्रकारों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस 



शिकायतकर्ता ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। आरोपियों में  रोहित चंदौल, पत्रकार अशफाक खान, सज्जाद अली, पत्रकार दीप्ती कौर, पत्रकार असगर कुरैशी, साजरून उर्फ रौनक खान के नाम हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 386, 388, 120 B के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। और मामले में जांच शुरू की है। 


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