शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज होगा केस, एमपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा

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Pooja Kumari
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शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज होगा केस, एमपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा

BHOPAL. जबलपुर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिक पर बीते शनिवार, यानी 20 जनवरी को बीजेपी की मप्र. इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा (VD Sharma), पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

कौन हैं विवेक तन्खा

याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा का कहना है कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की विशेष अदालत (court) ने अपने आदेश में प्रथम दृष्ट्या मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश जारी किया। बता दें कि पिछले वर्ष 29 अप्रैल को विवेक तन्खा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना बयान दर्ज करने कराया था। जानकारी के मुताबिक तन्खा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं।

तन्खा ने शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के घर भेजा नोटिस

जानकारी के मुताबिक विवेक तन्खा ने वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि संबंधी मामला दर्ज किया है। तन्खा ने शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह तीनों नेताओं के घर नोटिस भेजा है। तन्खा की ओर से जो नोटिस भेजा गया है, उसमें नेताओं से माफी मांगने की बात कही गई थी, लेकिन जब तन्खा को इस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला तो, उनकी ओर से 6 जनवरी 2023 को जिला अदालत में परिवाद दायर कर दिया गया।

BJP नेताओं के बारे में विवेक तन्खा का क्या कहना है?

तन्खा का कहना है कि बीजेपी नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वे 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे। साथ ही तन्खा ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कर्यवाही में भाग लिया है और न ही अब तक इस मुद्दे पर किसी प्रकार की याचिका दायर की है।

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