मनीष गोधा, JAIPUR. मछली पकड़ने का लाइसेंस देने के बदले 35 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए आईएएस अधिकारी प्रेमसुख बिश्नोई को राजस्थान सरकार ने निलंबित कर दिया है। विश्नोई को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने 48 घंटे से ज्यादा अवधि के लिए हिरासत में रखा था। ऐसे में सेवन नियमों का हवाला देते हुए राजस्थान के कार्मिक विभाग ने विश्नोई को निलंबित कर दिया है।
कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. प्रिया बलराम शर्मा ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इस आदेश में आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई को एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से ज्यादा तक हिरासत में रखे जाने की बात कही गई है।
कोर्ट में पेशी के बाद आईएएस बिश्नोई को जेल
गौरतलब है कि प्रेमसुख बिश्नोई गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे तक ACB की रिमांड पर थे, जो सोमवार को समाप्त हो गई थी। इसके बाद एसीबी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से अदालत ने बिश्नोई को जेल भेज दिया। इस केस की जांच कोर्ट ने एसीबी के उप-अधीक्षक अभिषेक पारीक को सौंप दी है।
यह था मामला
टोंक के अन्नपूर्णा तालाब में मछली पकड़ने और मछली पालन करने के लिए मत्स्य विभाग से लाइसेंस के बदले विभाग के डायरेक्टर आईएएस प्रेमसुख बिश्नोई और एडिशनल डायरेक्टर राकेश देव उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। जयपुर में ACB की टीम ने 19 जनवरी को रिश्वत मामले में मत्स्य विभाग के डायरेक्टर प्रेमसुख बिश्नोई और एडिशनल डायरेक्टर राकेश देव को गिरफ्तार किया था।