भोपाल में पहले दहेज के लिए दी पत्नी को प्रताड़ना, पुलिस में की शिकायत तो पति ने स्पीड पोस्ट से भेजा तलाक-ए-बिद्दत का तलाकनामा

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Chandresh Sharma
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भोपाल में पहले दहेज के लिए दी पत्नी को प्रताड़ना, पुलिस में की शिकायत तो पति ने स्पीड पोस्ट से भेजा तलाक-ए-बिद्दत का तलाकनामा

Bhopal. भोपाल में स्पीड पोस्ट के जरिए एक ही बार में एक साथ तीन तलाक का मामला सामने आया है। पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना देने पुलिस में शिकायत की थी। जिसका बदला लेने पति ने एक साथ तीन तलाक दे डाला। भोपाल के गौतमनगर इलाके में रहने वाली महिला की शादी साल 2015 में रंभानगर के मोहम्मद फारुख से हुई थी। फारुक मुंबई में प्राइवेट जॉब करता है। आरोप है कि निकाह के बाद से ही फारुख और उसका परिवार महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा था। जिसके बाद महिला अपने दो बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी। मायके में भी पति उसे चाहे जब परेशान करता था। जिसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी। पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद फारुख को इतना गुस्सा आया कि उसने स्पीड पोस्ट के जरिए महिला को तलाकनामा भेज दिया। अब पुलिस तीन तलाक के इस मामले की जांच कर रही है। 



पुलिस ने बताया कि महिला ने जो पति के खिलाफ जनवरी 2023 में प्रताड़ना की शिकायत की थी, उसका केस न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं अब महिला को पति ने स्पीड पोस्ट के जरिए तलाकनामा भेजा है। पति मुंबई में नौकरी करता है, उससे महिला को दो बच्चे भी हैं जो उसके साथ मायके में ही रहते हैं। महिला ने तलाकनामा लेकर थाने पहुंची और एक साथ तीन तलाक दिए जाने की शिकायत दी है, जिसकी जांच की जा रही है। 




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  • पति के घर लटका मिला ताला




    पुलिस ने बताया कि 12 जून को महिला को स्पीड पोस्ट के जरिए लिखित में तलाकनामा मिला था। जिसके बाद पुलिस आरोपी पति के घर भी पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ था। फिलहाल परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके। 



    तलाक ए बिद्दत है काननून अपराध



    केंद्र सरकार ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिया है। ऐसा करने पर पति को सजा का भी प्रावधान रखा गया है। यदि पति अपनी पत्नी को एक साथ तीन बार तलाक कहकर छुटकारा नहीं पा सकता। ऐसा किए जाने पर महिला पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है तो पति को जेल भी जाना पड़ेगा। 


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