छत्तीसगढ़ में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती से हाईकोर्ट ने हटाई रोक, अब इतने पदों पर हो सकेगी भर्ती

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The Sootr CG
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छत्तीसगढ़ में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती से हाईकोर्ट ने हटाई रोक, अब इतने पदों पर हो सकेगी भर्ती

BILASPUR. चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में हो रही भर्तियों के बीच युवाओं के लिए एक राहत की खबर मिली है। दरअसल, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती पर लगाई रोक हटा ली है, लेकिन पांच पद सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए है। जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता वेद प्रकाश सहित अन्य ने हाईकोर्ट में 4 याचिकाएं लगाई हैं, इसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं व्याख्याताओं के करीब 1400 पदों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य शासन ने विषयवार पदों की जानकारी नहीं दी है, जो नियमों के विपरीत है। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को 10 प्रतिशत बोनस अंक देने को भी गलत बताया गया था।





हाईकोर्ट ने आदेश में यह कहा





दरअसल, हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि राज्य शासन भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन नियुक्ति हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर ना किया जाए। इस मामले पर 14 अगस्त को सुनवाई होनी थी। राज्य शासन की तरफ से जल्द सुनवाई और स्थगन हटाने की मांग करते हुए आवेदन लगाया गया। कल यानी 13 जुलाई को महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि 4 मई 2023 को करीब 1400 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उसी दिन भर्ती नियम में संशोधन कर सहायक शिक्षकों और शिक्षकों के विषयवार के स्थान पर सभी विषयों के उम्मीदवार चयन के लिए नियम में संशोधन किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों को बोनस के तौर पर 10 अंक देने का भी निर्णय लिया गया। 





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याचिकाकर्ताओं के लिए 5 पद सुरक्षित रखने के निर्देश





याचिका में पूर्ण स्थगन होने से राज्य सरकार परिणाम निकलने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जबकि राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन करने के बाद ही भर्ती शुरू की गई थी, इसका परीक्षा परिणाम भी आ चुका है। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्थगन आदेश को हटाया जाना उचित होगा। जस्टिस पी. सैम कोशी ने इन भर्तियों पर रोक हटाते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति जारी रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं के लिए पांच पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।



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