इंदौर हाई कोर्ट में भूमाफियाओं के खिलाफ हुई सुनवाई, कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार, 22 अगस्त को पूरी रिपोर्ट होगी पेश

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Chandresh Sharma
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इंदौर हाई कोर्ट में भूमाफियाओं के खिलाफ हुई सुनवाई, कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार, 22 अगस्त को पूरी रिपोर्ट होगी पेश

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर हाईकोर्ट बेंच में भूमाफियाओं से परेशान पीडितों के निराकरण के लिए बनी रिटायर जज की कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। शासकीय अधिवक्ता ने पूरी रिपोर्ट तैयार करने और अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर की जगह नए अपर कलेक्टर (रोशन राय) की नियुक्ति को लेकर तीन दिन का समय मांगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने इसमें 22 अगस्त की तारीख लगा दी है। इस तारीख पर पूरी रिपोर्ट पेश हो जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर भूमाफियाओं की जमानत जारी रहेगी या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। 




भूमाफियाओं को लेकर 119 केस लगे थे




भूमाफियाओं से जुडे जमीन घोटालों और धोखाध़ड़ी के मामले को लेकर हाईकोर्ट इंदौर बेंच के सामने नौ अगस्त को एक-दो नहीं पूरे 119 केस लाइन से लगे थे। इसमें चंपू उर्फ रितेश अजमेरा, चिराग शाह, पवन अजमेरा, सोनाली अजमेरा, योगिता अजमेरा, नीलेश अजमेरा, निकुल कपासी, हैप्पी उर्फ जितेंद्र धवन, महावीर जैन, महेश वाधवानी, अरूण मंधवाल, नरेश तत्वड़े, भूपेंद्र, कैलाश चंद गर्ग सहित अन्य के केस लिस्टडे थे। 




भूमाफियाओं के रवैए से खुश नहीं है कमेटी




जिस तरह जिला प्रशासन की कमेटी को भूमाफियाओं ने संजीदा से नहीं लिया और एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर औऱ् आरोपी बताकर अपना पल्ला झाड़ा, लगभग वही सिलसिला हाईकोर्ट कमेटी के रिटायर जज के सामने भी बना रहा। हद तो तब हो गई जब चंपू औऱ् कैलाश गर्ग उनके सामने ही लड़ पड़े और हाईकोर्ट कमेटी की मर्यादा को ताक पर रखते हुए गालियों की बौछार हो गई और गर्ग चंपू को मारने के लिए दौड़ पड़े। वहीं भूमाफिया जिनके निराकरण बता रहे हैं, उन्हें भी कमेटी के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं और कमेटी जब तक पीड़ित से निराकरण होना नहीं सुन लेती है उनके द्वारा इसे निराकृत बताना संभव नहीं होगा। 




चंपू ने सभी को अटका दिया, फिनिक्स व सेटेलाइट में निराकरण नहीं




संदीप तेल के भाई प्रदीप अग्रवाल हो या मैडीकैप्स के रमेश मित्तल, गर्ग इन सभी के साथ चंपू अजमेरा के लंबे विवाद है, यह निराकृत नहीं हुए हैं और ना ही फिनिक्स में लिक्विडेटर का मामला सुलझा है। चंपू ने अग्रवाल और मित्तल से सुलह होने की बात कमेटी के सामने रखी लेकिन दोनों ने ही कमेटी के सामने आकर अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की है। उधर लिक्विडेटर ने अपनी परेशानी कमेटी को बता दी है कि चंपू ने उन्हें अभी तक किससे कितना पेमेंट लिया यह नहीं बताया है, ऐसे में वह पीड़ितों की रजिस्ट्री करने में सक्षम नहीं है। सेटेलाइट में गर्ग औऱ् चंपू का विवाद उलझा है और साथ ही बैंक लोन का मुद्दा है। ले-देकर कालिंदी में ही निराकरण हो रहे हैं, यहां कुछ लोगों को प्लाट भी मिले और रजिस्ट्री भी हुई है। 




सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जमानत पर है भूमाफिया




नवंबर 2021 में भूमाफियाओं की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगे विविध केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि यह जेल से आकर और जमानत पर रहकर सभी पीडितों का निराकरण करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई जिसमें कई केस निराकृत होना बताया गया, इस पर कोर्ट ने जमानत जारी रखते हुए मामला हाईकोर्ट इंदौर में शिफ्ट कर दिया। तभी से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और फरवरी 2023 में जिला प्रशासन कमेटी ने कहा कि यह भूमाफिया सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और केस निराकृत नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने रिटायर जज ईश्वर सिंह श्रीवास्तव व अपर कलेक्टर डॉ बेडेकर की सुनवाई के लिए कमेटी गठित कर दी, कमेटी मई माह से ही सुनवाई कर रही है। दस जुलाई को बेडेकर का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद नए अधिकारी नहीं आए, उधर रिटायर जज लगातार सुनवाई करते रहे और रिपोर्ट लगभग बन चुकी है, जो अब 22 अगस्त को पेश होगी।


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