याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। निलंबित आईएएस बीते 22 जुलाई से केंद्रीय जेल में बंद हैं।
बचाव पक्ष के तर्क
हाईकोर्ट में जस्टिस एन के व्यास, रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। जमानत याचिका के समर्थन में तर्क दिया गया है कि कोयला घोटाला और अवैध वसूली के जिस मामले में रानू साहू को आरोपी बनाया गया है, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। बचाव पक्ष ने ये तर्क भी दिया है कि जिस खनिज विभाग से ये मसला जुड़ा बताया जा रहा है, उस खनिज विभाग पर कलेक्टर का सीधा कोई नियंत्रण नहीं होता है।
8 जनवरी को ईडी देगी तर्क
करीब 570 करोड़ के इस कोयला स्कैम और लेव्ही वसूली मामले में ईडी 8 जनवरी को कोर्ट नंबर-12 यानी जस्टिस एन के व्यास के सामने जमानत याचिका के विरोध में तर्क देगी।