RAIPUR. छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा सीट पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। पाटन विधानसभा का निर्वाचन नतीजा रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। जिस पर हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और ऑब्जर्वर को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल, बीजेपी से प्रत्याशी रहे सांसद विजय बघेल ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार को लेकर नियमों का उल्लंघन किया था। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग की है।
दुर्ग सांसद विजय बघेल की याचिका में क्या लिखा है?
विधानसभा चुनाव 2023 के बीजेपी प्रत्याशी रहे विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर करते हुए निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने याचिका में यह कहा गया है कि, पाटन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। विजय बघेल ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि सोलह नवंबर को बगैर शोर के संपर्क करना था, तब भूपेश बघेल ने लाव लश्कर के ग्राम केसरा में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, तब बतौर मुख्यमंत्री जो पुलिस बल मिला था उसका भी दुरुपयोग किया। इसको लेकर विजय बघेल ने साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए हैं। इन साक्ष्यों में जिस मोबाइल से वीडियो बनाया गया उस मोबाइल भी दिया गया है।
भूपेश बघेल को देना होगा नोटिस का जवाब!
जानकारी के अनुसार सांसद विजय बघेल की याचिका 17 जनवरी को उच्च न्यायालय में पेश की गई थी। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू ने की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तारेंद्र कुमार झा ने तर्क प्रस्तुत किए। याचिका में भूपेश बघेल और ऑब्जर्वर के अतिरिक्त केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार और जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को भी पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने जवाब के लिए पाटन से वर्तमान विधायक भूपेश बघेल और इलेक्शन ऑब्जर्वर को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह होनी है।