BHOPAL. वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। चीफ जस्टिस की बेंच द्वारा 20 जून को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना विश्वविद्यालय का मेन गेट और सुरक्षा कक्ष तोड़ दिया जाए। इस नोटिस का जवाब विवि प्रबंधन को देना है, लेकिन अभी इस केस की अगली तारीख तय नहीं हुई है।
जागरण वेलफेयर सोसायटी को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उसने 1 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जा कर रखी है। यह जमीन वन विभाग की है। यह इलाका कोलार रोड के पास चंदनपुरा गांव का है, जहां बाघ का मूवमेंट भी होता है।
वैसे यह मामला पुराना है इसकी शिकायत लोकायुक्त में भी हुई थी। उस शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच की थी। जांच में पाया गया था कि विवि प्रशासन ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया है।
विवि के अवैध कब्जे के लेकर हाई कोर्ट में भोपाल के चंद्रभान धाकड़ ने याचिका दायर की थी। इसके बाद सोसायटी को हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है जिसमें विवि के हरिमोहन गुप्ता और उनकी पत्नी दीपा गुप्ता का भी नाम है।