इंदौर के हुकमचंद मिल मजदूरों को मिलेगी बकाया राशि, महापौर ने बताया मिल के साथ अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग की भी सीएम से मंजूरी

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BP Shrivastava
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इंदौर के हुकमचंद मिल मजदूरों को मिलेगी बकाया राशि, महापौर ने बताया मिल के साथ अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग की भी सीएम से मंजूरी

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर के हुकमचंद मिल के करीब छह हजार मजदूर परिवारों को राहत मिल गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बकाया 464 करोड़ की राशि की फाइल भोपाल में मंजूर कर दी है। यह राशि हाउंसिंग बोर्ड ने बैंक में जमा करा दी है। अब सीएम की मंजूरी के बाद इसे मजूदरों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट में 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई भी है, जिसकी जानकारी दी जाएगी। करीब 32 साल पुरानी ल़ड़ाई का अब जाकर सुखद अंत होगा।

महापौर ने दी जानकारी

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पद पर आने के बाद इस मुद्दे को उठाया था और यहां पर आईटी पार्क लाकर, जमीन बिक्री की राशि से मजदूरों के भुगतान का प्लान बनाया था। बाद में यहां पर शासन स्तर पर तय हुआ कि जमीन हाउसिंग बोर्ड की दी जाए और वह यहां पर प्रोजेक्ट लाएगा। निगम ने भी इसे मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने इसमें बकाया राशि भुगतान के आदेश भी दे दिए। आचार संहिता के कारण मुद्दा अटक गया और बाद में हाईकोर्ट की फटकार के बाद और चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद शासन ने यह राशि बैंक में जमा करा दी। आचार संहिता खत्म होते ही महापौर ने इसके लिए एमआईसी बैठक बुलाई और प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बाद अब सीएम ने फाइल को मंजूर कर लिया।

कंपाउंडिंग के लिए कर सकेंगे आवेदन

महापौर ने बताया कि सीएम की समिति ने नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माण पर 30 फीसदी के कंपाउंडिंग को भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में इस सीमा तक अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग के लिए आवेदक आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही समिति ने शहर के 24 मीटर से अधिक चौडाई के मार्ग पर लेंण्डयुज पर कमर्शियल करने के अधिकार को भी मंजूरी दे ही। महापौर ने बताया कि इसके भी नियम आने के बाद आवेदन हो सकेंगे।

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