इंदौर बावड़ी हादसे में NGT सेंट्रल जोनल बेंच की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर-निगम आयुक्त को मौजूद होने का आदेश

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The Sootr CG
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इंदौर बावड़ी हादसे में NGT सेंट्रल जोनल बेंच की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर-निगम आयुक्त को मौजूद होने का आदेश

INDORE. मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे में रामनवमी के दिन पूजा करते हुए 36 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद बावड़ी में मलबा डालकर बंद करने पर भोपाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है।



नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाजिर होने के दिए आदेश



पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की ओर से  हाई कोर्ट में  जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में उन्होंने बताया है कि तोड़े गए मंदिर का मलबा बावड़ी में भरकर सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है। बावड़ी में डाले गए मलबे से जलस्तर प्रभावित हुआ है। 



भू-जल स्तर में कमी के बाद आया आदेश



बावड़ी में मलबा डालने से जलस्तर प्रभावित हुआ। जिसके बाद भोपाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच ने सज्ञान लेते हुए 29 अगस्त को जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त, और प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने के आदेश जारी किए हैं।



चार महीने बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी



इंदौर बावड़ी हादसे को 4 महीने हो गए है। लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। सीएम ने 15 दिन के अंदर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी।


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