संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर हाईकोर्ट में समर वैकेशन के बाद भूमाफिया मामले में सुनवाई बुधवार (21 जून) सुबह हुई। इसमें हाईकोर्ट ने शासन, प्रशासन द्वारा अभी तक हाईकोर्ट रिटायर जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी के अभी तक भुगतान नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने कहा कि एक मई को सुनवाई में आदेश दिए गए थे, आपने अभी तक क्या आर्डर नहीं पढ़ा, इस पर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि जल्द इसका निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन इधर पीड़ितों के प्लाट या भुगतान मिलने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। कमेटी ने निराकरण के लिए एक माह का और समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया और अब अगली सुनवाई नौ अगस्त को रखी गई है। यानि कमेटी को करीब 45 दिन और मिल गए हैं।
भूमाफियाओं की जमानत रहेगी जारी, 90 दिन का वादा करके निकले थे बाहर
इस सुनवाई के आगे बढ़ने और कमेटी को अतिरिक्त समय मिलने के बाद यह तय हो गया कि भूमाफियाओं की जमानत जारी रहेगी। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, तब तक हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर लगी रोक और सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत दोनों जारी रहेगी। हालांकि नवंबर 2021 में इन सभी भूमाफियाओं चंपू, चिराग, हैप्पी धवन, नीलेश अजमेरा, योगिता, सोनाली, निकुल कपासी, महावीर जैन, पवन अजमेरा को इसी बात पर राहत मिली थी कि वह 90 दिन में पीड़ितों का निराकरण कर देंगे, लेकिन इस बात को 19 महीने यानि 570 दिन हो चुके हैं और पीड़ित अभी भी लगातार भटक रहे हैं और भूमाफिया जमानत पर है।
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हाईकोर्ट कमेटी लगातार करेगी सुनवाई
यह समय लेने के बाद हाईकोर्ट रिटायर जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी इसमें सुनवाई जारी रखेगी और अब इसमें सभी भूमाफिया से लेकर पीड़ितों तक से फाइनल जवाब लिया जा रहा है कि वह क्या निराकरण चाहते हैं। हालांकि फिनिक्स को लेकर सबसे ज्यादा पेंच फंस रहा है, क्योंकि चंपू अजमेरा के साथ ही लिक्विडेटर का विवाद नहीं सुलझ रहा है। वहीं सेटेलाइट हिल में कैलाश गर्ग, जमीन स्वामी चंदाप्रभु कंपनी व बैंक लोन जैसे मुद्दों के कारण समस्या आ रही है। कालिंदी में अभी तक भुगतान का राशि तय होना बाकी है और डायरियों पर सौदे भी मंजूर होना बाकी है।