इंदौर भूमाफिया चंपू ने किया था बिल्डर चुघ से करार, जिला कोर्ट से कैलाश गर्ग का 4.26 करोड़ का दावा खारिज

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BP Shrivastava
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इंदौर भूमाफिया चंपू ने किया था बिल्डर चुघ से करार, जिला कोर्ट से कैलाश गर्ग का 4.26 करोड़ का दावा खारिज

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर जिला कोर्ट से भूमाफिया चंपू उर्फ रितेश अजमेरा के साथ उद्योगपति कैलाश गर्ग को एक 4.26 करोड़ का झटका लगा है। जिला कोर्ट ने बिल्डर मोहन चुघ के हक में फैसला देते हुए गर्ग द्वारा की जा रही दावा राशि को खारिज कर दिया है। इसकी वजह चंपू द्वारा चुघ के साथ किया गया लिखित करार रहा है।

यह है मामला

कैलाश गर्ग ने कोर्ट में मांग की थी कि उन्होंने चुघ को बिजनेस में मदद के लिए चार करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी थी, लेकिन यह राशि कई बार बोलने के बाद भी चुघ नहीं लौटा रहे हैं और इसका भुगतान 18 फीसदी ब्याज के साथ कराया जाए। वहीं बिल्डर चुघ द्वारा कोर्ट में बताया गया कि यह राशि कोई उधार या बिजनेस में मदद के लिए नहीं ली गई थी। गर्ग की कंपनी नारायण एंड अम्बिका प्रालि द्वारा आर्बिट माल स्कीम 54 में पांचवे फ्लोर पर 30 हजार वर्गफीट की छत के सौदे के बदले दी गई थी। यह सौदा नौ करोड़ 59 लाख रुपए में हुआ था, इसी के बदले में गर्ग की तीन कंपनियों नारायण एंड अम्बिका, अम्बिका सालवेक्स और दौलतवाला द्वारा यह राशि दी गई थी।

चंपू ने ही किया था करार

चुघ के साथ यह सौदा किसी और ने नहीं बल्कि भूमाफिया चंपू अजमेरा द्वारा ही हुआ था। कोर्ट में बताया गया कि नारायण एंड अम्बिका कंपनी में रितेश यानी चंपू डायरेक्टर पद पर था और उसी के हस्ताक्षर से यह 9.59 करोड़ का खरीदी सौदा हुआ था, इसमें चंपू के ही हस्ताक्षर है। यह सौदा 15 मार्च 2009 को हुआ था। तब चंपू ही कंपनी डायरेक्टर था। हालांकि, गर्ग ने कोर्ट में कहा कि चंपू और चुघ ने यह फर्जी सौदा करार किया, लेकिन वह इस बयान को लेकर कोई दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर सके। इसके बाद कोर्ट ने उनका यह दावा खारिज कर दिया।

केवल डेढ़ करोड़ के दावे को सही माना

गर्ग ने एक दावा अम्बिका साल्वेक्स की ओर से भी चुघ पर लगाया कि उन्होंने पहले जुलाई 2007 में 50 लाख और फिर अगस्त में एक करोड़ की राशि चुघ को मदद के तौर पर दी थी। चुघ ने इस मामले में भी यही कहा कि नारायण एंड अम्बिका व अम्बिका साल्वेक्स सिस्टर कंसर्न कंपनियां है, और राशि उसी आर्बिट माल में छत के लिए हुए 9.59 करोड़ के सौदे के लिए दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सौदा चुघ और नारायण एंड अम्बिका साल्वेक्स के बीच डायेरक्टर रितेश (चंपू अजमेरा) के माध्यम से हुआ था, इस सौदे में कहीं भी अम्बिका साल्वेक्स का नाम नहीं है। इसलिए इस कंपनी द्वारा दी गई 1.50 करोड़ की राशि, पर कंपनी का अधिकार बनता है। हालांकि इसमें से 50 लाख की राशि चुघ द्वारा लौटाई जा चुकी है।



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