संजय गुप्ता, INDORE. देश के राष्ट्रीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की हरकत पूरे प्रबंधन पर भारी पड़ गई है। बैंक ने एक ग्राहक के लॉकर को तोड़ दिया और उसमें रखे 84.50 लाख की ज्वेलरी अपने पास रख ली। खाताधारक की मौत के बाद जब उनके परिजन को ये पता चला तो बैंक में आपत्ति लगाइ, लेकिन इसके बाद भी ज्वेलरी नहीं लौटाई, इसके बाद वह उपभोक्ता फोरम गए और अब फोरम ने नाराजगी जाहिर कर खाताधारक को ज्वेलरी लौटाने के आदेश के साथ ही बैंक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही ग्राहक को दस हजार केस खर्च के भी देने के आदेश दिए।
यह है मामला
पंजाब नेशनल बैंक की छीपा बाखल शाखा में योगेंद्र अजमेरा व उनके भाई का संयुक्त स्वामित्व में बैंक लॉकर था। साल 2011 में लॉकर धारक की मौत के बाद उनकी पुत्री निशा जब 30 अक्टूबर 2019 में बैंक लॉकर के लिए पहुंची तो पता चला कि वो तो तोड़ दिया गया है और इसकी सामग्री बैंक ने रख ली है। कारण बताया गया कि बैंक लॉकर का किराया नहीं चुकाया गया और कई साल से ऑपरेट नहीं हुआ था। इसके बाद निशा ने कहा कि आपने कोई सूचना नहीं दी, मुझे सामग्री लौटाईए और साथ ही ज्वेलरी की लिस्ट भी बैंक को दी, जो लॉकर में दी। लेकिन सामग्री अभी तक उन्हें नहीं मिली। इसके बाद निशा ने बैंक के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग क्रमांक एक में वाद दायर कर दिया।
उपभोक्ता फोरम ने ये कहा
उपभोक्ता फोरम का कहना है कि बैंक ने बिना ग्राहक को सूचना दिए यह काम किया जो सेवा में कमी है। लॉकर को लेकर ग्राहक को नोटिस, सूचना तामील होना थी और उसकी उपस्थिति में ही सॉकर खोला जाना चाहिए था। बैंक एक महीने में उपभोक्ता द्वारा दी गई ज्वैलरी की लिस्ट के अनुसार उन्हें उनकी ज्वेलरी लैटाए या उतनी राशि 84.50 लाख रुपए अदा करे। साथ ही फोरम ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। आदेश आयोग के अध्यक्ष बलराज पालोदा व सदस्य निधि बारंगी ने जारी किया।
ज्वेलरी में सोने, चांदी सहित हीरे की सामग्री
ग्राहक द्वारा दी गई सूची के अनुसार लॉकर में हीरे का ब्रेसलेट, टॉप्स अंगूठी, पेंडल, सोने का हार, चूड़ी, अंगूठी, सोने का सेट, एक किलो चांदी सहित कई कीमती सामग्री मौजूद थी।