बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, सुशील तिवारी इंदू पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने का आरोप

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Pooja Kumari
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बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, सुशील तिवारी इंदू पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने का आरोप

वेंकटेश कोरी, JABALPUR. जबलपुर के बीजेपी विधायक सुशील तिवारी इंदू पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने के आरोप लग रहे हैं। जबलपुर के दमोहनाका इलाके में रहने वाले रीतेश तिवारी नाम के शख्स ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पनागर क्षेत्र के विधायक सुशील तिवारी इंदू और उनके साथी किशोर रावत ने चेक पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए की रकम अपने खाते में जमा करा ली। इस मामले में उन्होंने पहले स्थानीय गोहलपुर थाने में शिकायत दी, जिस पर कोई कार्यवाही न होने की सूरत में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भी गुहार लगाई गई, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

7 दिन में जांच करने के निर्देश

याचिकाकर्ता रीतेश तिवारी के अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने बताया है कि मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धारा 154 (1) सीआरपीसी के तहत पुलिस को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाए इसके लिए अदालत ने 7 दिन का समय निर्धारित किया है।

ये है मामला

अधिवक्ता सौरभ शर्मा के मुताबिक गोहलपुर निवासी रीतेश तिवारी और किशोर रावत दोनों ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। इस बीच स्विफ्ट डिजायर कार के बेचने से जुड़े एक मामले में 365000 चेक के माध्यम रुपए से दी गई थी, लेकिन आरोप है कि विधायक सुशील तिवारी इंदू के साथी किशोर रावत ने इसके पीछे फर्जी दस्तखत कर चेक की राशि अपने खाते में ट्रांसफर करा ली।

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