संजय गुप्ता, INDORE. राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ता के ब्यूटी पार्लर में सेक्स रेकेट चलने संबंधी वीडियो को पोस्ट करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपी वरूण अग्रवाल की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। जिला कोर्ट में Encounter News पोर्टल जालंधर के संचालक वरुण पिता राकेश अग्रवाल निवासी जालंधर की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे गिरिराज प्रसाद गर्ग ने खारिज कर दी। जांच में पाया गया कि पोर्टल के संचालक कमल अग्रवाल कनाडा में हैं। आवेदक जालंधर का मूल निवासी है, नोटिस के दौरान भी वह पुलिस थाने नहीं आया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा।
संघ के स्वयंसेवक ने दर्ज कराया था केस
यह केस 14 जून को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक और शासकीय अधिकवक्ता राजेश जोशी द्वारा दर्ज कराया गया था। एफआईआर में था कि नौ जून को मेरी जानकारी में यह वीडियो आए। फेसबुक पर पियूष अहील नाम की फेस बुक आईडी पर पोस्ट दिखे। फेसबुक आईडी के संचालक अहर, जनविचार संवाद ग्रुप के एडमिन सौरभ जैन, एनकाउंटर न्यूज पोर्टल के संचालक अपूर्व भारद्वाज, भाविका कपूर व अनुज यादव के विरुद्ध आईटी एक्ट धारा में गलत वीडियो पोस्ट करने पर केस किया गया।
गलत मैसेज चलाए गए थे
नौ जून को कुछ वीडियो चलाए गए थे जिसमें था कि मप्र को दो बड़े पदाधिकारी मनु गोखले और दिव्य दत्त, इंदौर में मसाज पार्लर और सेक्स रैकेट चलाते पकड़े गए। साथ ही न्यूज में भी कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई। इसे लेकर ही शिकायकर्ता जोशी द्वारा आपत्ति ली गई थी।