भोपाल गैस त्रासदी- अवमानना मामले में आज सुनवाई, ACS मोहम्मद सुलेमान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी हैं अवमानना के घेरे में

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Chakresh
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भोपाल गैस त्रासदी- अवमानना मामले में आज सुनवाई, ACS मोहम्मद सुलेमान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी हैं अवमानना के घेरे में

वेंकटेश कोरी, JABALPUR

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास से जुड़े आदेश का पालन नहीं करने के मामले में चल रहे अवमानना प्रकरण की आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले पर मंगलवार को ही सुनवाई नियत थी, लेकिन बेंच पूर्ण न होने के चलते मामले की सुनवाई के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी के अवमानना मामले में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान से लेकर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी कठघरे में हैं। अधिकारियों को सजा होगी या फिर अदालत से राहत मिलेगी, इसका फैसला बुधवार को होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी।

करना था 20 बिंदुओं के निर्देश के पालन और उनकी मॉनिटरिंग

दरअसल अदालत को बताया गया कि पूर्व में स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी भोपाल गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है न तो उन्हें उपचार की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है और न ही उनके पुनर्वास के लिए तय गाइडलाइन के तहत काम हो रहा है। 20 बिंदुओं के निर्देश के पालन और उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी कमेटी गठित की गई थी लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं होने के चलते अवमानना याचिका दायर की गई है। इस मामले में अवमानना के घेरे में आए अधिकारियों ने भी अदालत से आरोपों से मुक्त करने का आवेदन कोर्ट में लगाया है।

Q & A

Q: भोपाल गैस त्रासदी के अवमानना मामले में हाई कोर्ट जबलपुर में सुनवाई क्यों हो रही है?

A: भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास से जुड़े आदेश का पालन नहीं करने के मामले में चल रहे अवमानना प्रकरण की आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के नौ उच्च अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेश की अवमानना का दोषी पाया गया है।

Q: इस मामले में किन अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया गया है?

A: इस मामले में निम्नलिखित अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया गया है:

केंद्र सरकार:

  • राजेश भूषण, पूर्व सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
  • आरती आहूजा, पूर्व सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मध्य प्रदेश सरकार:

  • इकबाल सिंह बैंस, पूर्व मुख्य सचिव
  • मोहम्मद सुलेमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग
  • अमर कुमार सिंहा, राज्य सूचना अधिकारी, इंडियन नैशनल कार्बाइड लिमिटेड
  • विनोद कुमार विश्वकर्मा, आईसीएमआरएस के निदेशक

Q: अवमानना प्रकरण में अधिकारियों को क्या सजा मिल सकती है?

A: अवमानना प्रकरण में अधिकारियों को सजा के रूप में जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

Q: इस मामले में अधिकारियों को सजा होने की संभावना कितनी है?

A: इस मामले में अधिकारियों को सजा होने की संभावना काफी अधिक है। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया है।

Q: इस मामले में अधिकारियों को सजा मिलने से क्या प्रभाव पड़ेगा?

A: अधिकारियों को सजा मिलने से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।


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