Gwalior. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में याचिकाकर्ता डॉ गोविंद सिंह ने बेंच बदलने के लिए आवेदन पेश किया है। गोविंद सिंह ने एक प्रकार से मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दीपक अग्रवाल पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता गोविंद सिंह द्वारा पेश किए गए आवेदन में कहा गया है कि मामले की सुनवाई किसी अन्य बेंच में कराई जाए। अब इस आवेदन पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी।
3 में से 2 आवेदनों पर होगी सुनवाई
दरअसल डॉ गोविंद सिंह ने अदालत में 3 आवेदन लगाए थे, जिनमें से एक आवेदन को तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जबकि दो आवेदनों पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देने पहले गोविंद सिंह एसएलपी लगा चुके हैं, हालांकि उसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था।
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यह है मामला
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन के दौरान उनके द्वारा अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में शपथ पत्र में जानकारी नहीं दी गई थी कि उनके विरुद्ध भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कोई मामला पंजीबद्ध है ।इसे लेकर दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह ने केन्द्रीय मंत्री सिंधिया के विरुद्ध चुनावी याचिका दायर की है और उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की न्यायालय से मांग की है। सिंधिया के विरुद्ध श्यामला हिल्स थाने में एक विरोध प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और राज्यसभा सांसद के रूप में वह चुनाव जीत गए ।लेकिन विरोधी खेमे के गोविंद सिंह ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी और कहा कि सिंधिया ने अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी नामांकन भरते समय छुपाई थी। इसी को लेकर यह याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लंबित है।
अब याचिकाकर्ता डॉ गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में केंद्रीय मंत्री सिंधिया से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की मांग की है। गौरतलब है कि जस्टिस दीपक अग्रवाल इस मामले पर जनवरी से सुनवाई कर रहे हैं। अब बेंच बदलने के मामले में 11 अगस्त को न्यायालय में बहस होगी ।