गुड न्यूज, 33 मीटर दायरे में बिना अनुमति किए गए निर्माण के खिलाफ ही कार्रवाई के आदेश, शासन ने बनाई हाई पावर कमेटी

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Pooja Kumari
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गुड न्यूज, 33 मीटर दायरे में बिना अनुमति किए गए निर्माण के खिलाफ ही कार्रवाई के आदेश, शासन ने बनाई हाई पावर कमेटी

BHOPAL. कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे यानी नो कंस्ट्रक्शन जोन में आ रहे 1000 से ज्यादा निर्माणों को नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद से ही इस नोटिस पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आदेश के बाद नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू की गई थी, उस आदेश का ही उल्लंघन किया गया। बता दें कि अगर लोगों के पास अनुमतियां हैं तो उन पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। क्योंकि आदेश में लिखा गया है कि बिना अनुमति के निर्मित भवन पर ही कार्रवाई की जा सकती है।

अधिकारियों ने की आदेशों की अनदेखी

बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने कार्रवाई में तेजी दिखाने के चक्कर में आदेश को ही अनदेखी कर दिया। क्योंकि 26 दिसंबर 2023 को प्रमुख सचिव नगरीय आवास एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि बिना अनुमति निर्मित भवनों पर कार्रवाई की जानी है। आदेश जारी होने के बाद बिल्डिंग परमिशन शाखा ने राजस्व विभाग की ओर से की गई नपती के आधार पर 33 मीटर दायरे में आ रहे निर्माणों को नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि इनमें से अधिकतर लोगों से टीएंडसीपी सहित बिल्डिंग परमिशन और कॉलोनी सेल से विकास अनुमति समेत सभी जरूरी दस्तावेज लिए गए हैं।

शासन ने बनाई हाई पावर कमेटी

अभी तक जारी हुए 1000 से अधिक नोटिस में कुल 229 सरकारी पट्‌टे पर कच्चे-पक्के और करीब 800 पक्के निर्माण हैं। इनमें भी अधिकांश मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में बनाए गए फ्लैट हैं। ऐसे में लगभग इन सभी के पास बिल्डिंग परमिशन समेत अन्य अनुमतियां भी हैं। जब से रहवासियों को नोटिस जारी होना शुरू हुआ है, अनुमतियां होने की बात भी कही जा रही है। इसी स्थिति को देखते हुए शासन की ओर से एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जो निर्माणों की वैधता की जांच करेगी। वहीं रहवासी अपने निर्माण को वैध बताते हुए अपने आवेदन बिल्डिंग परमिशन शाखा को दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक 130 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इनके दस्तावेजों की जांच के लिए सब कमेटी बनाई गई है। जो जांच करके रिपोर्ट हाई पावर कमेटी को सौंपेगी।

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