भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का आवेदन खारिज, जारी रहेगी याचिका पर सुनवाई

Neel Tiwari | Aug 15, 2024, 19:55 IST
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निर्वाचन के दौरान अपने और पत्नी के लोन की जानकारी छुपाना भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के लिए अब भी टेंशन बना हुआ है। उनके विरुद्ध लगी याचिका में यदि आरोप सही पाए जाते हैं ।

भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में दायर की गई चुनाव याचिका को नियम विरुद्ध बताते हुए खारिज करने की अपील की थी पर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। निर्वाचन के दौरान अपने और पत्नी के लोन की जानकारी छुपाना भोपाल के मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लिए अब भी टेंशन बना हुआ है। उनके विरुद्ध लगी चुनाव याचिका में यदि आरोप सही पाए जाते हैं । तो उनकी विधायकी तक छिन सकती है।

याचिका खारिज करने लगाया आवेदन

जबलपुर हाइकोर्ट में आरिफ मसूद की ओर से चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर कोड 11 अंतर्गत नियम 7 सहित अन्य धाराओं के हवाले से इस याचिका में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को अनियमित बताया था । अधिवक्ताओं की आम भाषा में इसे 7/11 का आवेदन कहते हैं। इस आवेदन में यह आरोप लगाया कि यह याचिका सही तरह से ड्राफ्ट नहीं की गई है। साथ ही इसमें तथ्य भी छुपाए गए हैं और फाइनेंशियल दस्तावेजों सहित अन्य पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं है । इस आधार पर इस याचिका को खारिज करने के लिए आवेदन दिया गया था।

आवेदन हुआ खारिज़ जारी रहेगी सुनवाई

इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ में हुई । भाजपा नेता ध्रुव नारायण सिंह की ओर से अधिवक्ता गौरव तिवारी ने यह पक्ष रखा कि चुनाव याचिका रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से स्वीकृत होकर बेंच तक पहुंचती है और इस याचिका की ड्राफ्टिंग एवं अन्य दस्तावेजों की पहले ही जांच हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से कोर्ट ने भी यह माना कि इस याचिका में कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा 7/11 या 83 (1) (C) सहित अन्य नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है और इस आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब इस मामले की नियमित सुनवाई की जाएगी। इस चुनाव याचिका की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

विधायक मसूद पर वित्तीय जानकारी छुपाने के आरोप

मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक उम्मीदवार रहे ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ यह चुनाव याचिका दायर की है। इस याचिका में ध्रुव नारायण के ओर से अधिवक्ता गौरव तिवारी ने आरोप लगाए हैं कि आरिफ मसूद ने विधानसभा चुनाव के नामांकन में जो हलफनामा प्रस्तुत किया था ,उसमें लोन से जुड़ी हुई सही जानकारी नहीं दी थी । 65 लाख 38 हज़ार से ज्यादा के लोन जानकारी निर्वाचन आयोग से छुपाई गई थी। ध्रुव नारायण सिंह के अनुसार आरिफ मसूद की पत्नी रुबीना मसूद पर 31 लाख 28 हजार रुपए और आरिफ मसूद पर 34 लाख 10 हज़ार का कर्ज है जो उन्होंने नामांकन में छुपाया है।

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