मध्यप्रदेश के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए मोहन सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया था। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की सालाना परीक्षा में 30% या उससे कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र में स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सरकार के इस आदेश का असर सीधा 15000 अतिथि शिक्षकों पर पड़ेगा।
सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार- शिक्षक
30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले अतिथि शिक्षकों को बाहर करने का आदेश जारी होने के बाद शिक्षक भड़क उठे है। उनका कहना है कि छात्र-छात्राओं का परिणाम खराब होने के जिम्मेदार अतिथि शिक्षक नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियां और स्कूल के प्राचार्य हैं। बता दें, सरकार के इस आदेश का असर प्रदेश के 72500 में से लगभग 15000 अतिथि शिक्षकों पर पड़ सकता है।
संगठन के दिए ये तर्क
- जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम हैं । उनका सेवाकाल भी देखा जाए।
- 40% से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने तीन या चार महीने ही पढ़ाया है। स्थाई शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए।
- अतिथि शिक्षकों को 6 माह तक मानदेय नहीं मिलता। अप्रैल और मई का भुगतान अब तक नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में 50 किमी दूर स्कूल जाकर पढ़ाई कराना मुश्किल होता है।
- 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को मौका देना चाहिए। अगर अगले सत्र में भी सुधार नहीं हो तो कार्यमुक्त कर सकते हैं।
- पिछले तीन सत्रों का परीक्षा परिणाम देखना चाहिए। पिछले सत्रों का रिजल्ट अच्छा है तो मौका देना चाहिए।
इन अतिथि शिक्षकों को नहीं रखेगी सरकार
मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता सुधार के लिए सीएम मोहन यादव ( Mohan Yadav government ) ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले अतिथि शिक्षकों ( Guest Teachers ) को नहीं रखेगी। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। ( Atithi Shikshak MP ) । सरकारी स्कूल के परीक्षा परिणामों को लेकर संबंधित क्लास के साथ संबंधित विषय के अथिति शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई है। आदेश में सख्ती से लागू करने को कहा गया है। वहीं आदेश पालन नहीं होने पर संकुल प्राचार्य पर कार्रवाई होगी। ( Atithi Shikshak MP New Guideline )
10 दिन में अतिथि शिक्षकों की तैयार होगी रिपोर्ट
स्कूलों में 30% परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइड लाइन जारी की है। 10 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार होगी। आदेश के मुताबिक जिस अतिथि शिक्षक के विषय या कक्षा का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा हो, उन्हें किसी भी कॉलेज में अतिथि शिक्षक के लिए आमंत्रित न किया जाए। यह आदेश रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है।
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