भोपाल. बंसल कंस्ट्रक्शन ग्रुप भोपाल पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि 21 करोड़ 53 लाख 43 हजार 600 रुपए ( Bansal Construction Group Bhopal ) है। अवैध उत्खनन के दो अलग-अलग केस में एडीएम कोर्ट बैतूल ने यह जुर्माना लगाया है। ग्रुप को खेड़ीसांवलीगढ़ भूमि से मुरम का अवैध उत्खनन करने और गोधना जलाशय के जल भराव क्षेत्र से गौण खनिज मिट्टी/मुरम का अवैध उत्खनन करने का दोषी पाया गया। एडीएम जयप्रकाश सैय्याम की कोर्ट ने जुर्माने के आदेश जारी किए।
खेड़ीसांवलीगढ़ में मुरम का अवैध उत्खनन
ज्ञात हो कि 1 दिसंबर 21 को खेड़ीसांवलीगढ़ गांव में निजी जमीन पर बंसल कंस्ट्रक्शन ग्रुप भोपाल द्वारा अवैध उत्खनन करने की शिकायत की गई थी। कंपनी बैतूल से चिचोली फोरलेन मार्ग पर रोड बनाने का काम कर रही थी। कंपनी द्वारा 10.962 घन मीटर मुरम का अवैध उत्खनन किया गया था। इसकी रिपोर्ट खनिज निरीक्षक द्वारा दिए जाने पर केस दर्ज किया गया था। एडीएम कोर्ट ने माना कि कंस्ट्रक्शन कंपनी रोड निर्माण का कार्य कर रही है और मुरम का रोड निर्माण में उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।
गोधना जलाशय के जल भराव क्षेत्र से अवैध उत्खनन
इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में बंसल पाथवे के विरूद्ध जल संसाधन एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गोधना जलाशय के जल भराव क्षेत्र से अवैध उत्खनन किए जाने का मामला पेश किया गया था। शासन की ओर से कहा गया था कि कंपनी द्वारा गोधना जलाशय के जल भराव क्षेत्र में उत्खनित क्षेत्र की भराई की गई है।
ऐसे पकड़ी गई कंपनी की चोरी
कंपनी ( Bansal Group Bhopal ) द्वारा गोधना जलाशय के जल भराव क्षेत्र से मुरम व मिट्टी का अवैध उत्खनन नहीं किया जाता तो, निश्चित रूप से कंपनी द्वारा उत्खनिि क्षेत्र में भराई करने से इंकार कर दिया जाता। कंपनी ने जलाशय के उत्खनित क्षेत्र में भराव करने से इंकार नहीं किया। इससे साफ होता है कि उसके द्वारा गोधना जलाशय के जलभराव क्षेत्र से अवैध उत्खनन किया गया है। कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 बैतूल से चिचोली का निर्माण किया गया है। रोड निर्माण में मुरम/मिट्टी की आवश्यकता व उपयोग होने के तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कंपनी की ओर से यह नहीं बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 बैतूल से चिचोली के निर्माण कार्य में लगने वाला मुरम/मिट्टी खनिज कहां से लाया गया है।