फाइबर मसाज पर बवाल, 35 साल पुराने मर्डर केस में भोपाल पुलिस कमिश्नर हाईकोर्ट तलब
Neel Tiwari | Jun 30, 2026, 20:52 IST
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35 साल पुराने हत्या मामले में फरार आरोपी की तलाश में नाकाम भोपाल पुलिस की रिपोर्ट में मिले "फाइबर मसाज" शब्द और परस्पर विरोधाभासी तथ्यों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को 1 जुलाई को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया।
समझें क्या है पूरा मामला
- 35 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी 1992 में दोषी ठहराया गया था,1996 से Hc में अपील लंबित है।
- 28 साल बाद 2024 में पहली प्रभावी सुनवाई हुई तो आरोपी गायब मिला।
- पुलिस कई बार वारंट तामील करने में नाकाम रही, आखिरकार गैर-जमानती वारंट जारी हुआ।
- पुलिस की रिपोर्ट में आरोपी और उसके कथित भाई के पिता के नाम अलग-अलग लिखे गए।
- रिपोर्ट में "फाइबर मसाज" शब्द मिलने पर हाई कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया।
35 साल पुराना मामला, लेकिन आरोपी आज तक गायब
इसके बाद आरोपी ने जमानत हासिल कर ली और वर्ष 1996 में हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील (CRA No. 201 of 1996) दायर कर दी। इसके बाद आरोपी ऐसा गायब हुआ कि करीब तीन दशक तक उसे अदालत के सामने पेश ही नहीं किया जा सका।
28 साल बाद खुली फाइल, वारंट और मोहलतों का सिलसिला
इसके बाद 5 सितंबर 2024 को पुलिस ने और समय मांगा। अगस्त 2025 तक भी कोई सफलता नहीं मिली तो अदालत ने इसे अंतिम अवसर बताया। इसके बाद भी आरोपी नहीं मिला तो भोपाल के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए।
हलफनामे से असंतुष्ट कोर्ट, गैर-जमानती वारंट तक पहुंचा मामला
2 अप्रैल 2026 को भोपाल पुलिस कमिश्नर ने चार सदस्यीय विशेष टीम गठित करने की जानकारी दी और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया, लेकिन तय समय पर वह रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई।
30 जून की सुनवाई में पुलिस रिपोर्ट ने खुद ही खोल दी पोल
अदालत ने पाया कि रिपोर्ट बिना पर्याप्त जांच और गंभीरता के तैयार की गई है तथा आरोपी की संपत्ति, रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तक उसमें शामिल नहीं की गई।
भाई बताए, लेकिन दोनों के पिता अलग-अलग लिख दिए
हत्या प्रकरण में 'फाइबर मसाज' पढ़ जज भी रह गए हैरान
अब भोपाल पुलिस कमिश्नर देंगे व्यक्तिगत जवाब
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