INDORE. इंदौर में बीजेपी के पार्षद (वार्ड 82) और जोन 14 अध्यक्ष शानू शर्मा उर्फ नितिन पर दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद इसमें राजनीति तेज हो गई है। महिला कांग्रेस ने जहां प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, वहीं बीजेपी तो इस मामले में दो गुटों मे बंट गई है। एक गुट शानू शर्मा के समर्थन में खड़े दिख रही है तो वहीं एक गुट कार्रवाई के लिए।
महापौर का बयान, शानू के समर्थन जैसा
महापौर पुष्यमित्र भार्गव जिस वार्ड 82 में रहते हैं शानू वही से पार्षद है। इस मामले में महापौर ने गुरूवार को बयान दिया कि- महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। यह आरोप कितने सच है, इसकी भी ईमानदारी से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि एफआईआर होना,घटना की सूचना देना है..अगर यह सही पाया गया, तो पुलिस चालान पेश करेगी.. नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी..लेकिन मैं ये कह रहा हूं पहले जांच हो,उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो।
बीजेपी में क्या है गुटबाजी
शानू शर्मा मूल रूप से पूर्व महापौर व इंदौर विधानसभा चार की विधायक मालिनी गौड़ का समर्थक है। उन्हीं के कहने पर पार्षद का टिकट मिला था। लेकिन हाल ही में एक घटना ने गौड़ परिवार और शानू के बीच में दूरियां बढ़ा दी। दरअसल कुछ दिन पहले शानू के घर पर एक संत (धाम महाराज) का आगमन हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को खबर मिलने पर वह संत महाराज के दर्शन लाभ लेने के लिए शानू के घर गए। राजनीतिक गलियों के अनुसार इसकी जानकारी मिलने के बाद गौड़ परिवार ने शानू को फटकार लगा दी और इसके बाद दूरियां हो गई। जब महिला का मामला सामने आया तो इस मामले में एक गुट ने जहां शानू पर कार्रवाई रूकवाने की कोशिशें तेज कर दी, वहीं बताया जाता है कि विधायक गौड़ से जुड़े लोगों ने फोन कर दिए कि कार्रवाई होना चाहिए। इसी राजनीति के चलते एक दिन तक पुलिस बीच पाटे में उलझ गई और एक दिन कार्रवाई टल गई, लेकिन दबाव के बाद और महिला के अड़ जाने पर पुलिस को बुधवार में केस दर्ज करना पड़ा।
कांग्रेस ने खोला मोर्चा
इधर महिला कांग्रेस ने इस मामले में शानू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिला मिमरोट ने जहां राजबाड़ा पर शानू का पुतला जलाया, वहीं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस रीटा डागरे ने उनके द्वारिकापुरी घर पर प्रदर्शन कर चूडियां भेंट की। हालांकि शानू अभी भागा हुआ है।
पुलिस ने आईपीसी में इसलिए किया केस दर्ज
वहीं पुलिस ने इस केस में एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता की धाराएं नहीं लगाई है। आरोपी शानू पर पुरानी आईपीसी धाराओं में केस दर्ज किया है। शानू पर आईपीसी धारा 376. 376 (2)(n) और 506 लगाई गई है। एसीपी शिवेंद्र जोशी ने बताया कि क्योंकि घटना एक जुलाई के पहले की है इसलिए आईपीसी धाराएं लगी है। वहीं जानकार अधिवक्ता मनीष यादव ने भी कहा पुलिस ने उचित धाराएं लगाई है, यदि घटना एक जुलाई के पहले की है तो धाराएं आईपीसी की लगेगी नहीं तो कोर्ट में तकनीकी समस्या आ जाएगी और वैसे भी दुष्कर्म केस में दोनों ही आईपीसी और न्याय संहिता में कोई खास अंतर नहीं है।
महिला की शिकायत में है यह शानू के खिलाफ आरोप
पीड़िता ने बताया कि 2020 में कोरोना के दौरान उसकी पहचान पार्षद शर्मा से हुई थी। पिछले साल रुपयों को लेकर परेशानी होने पर पार्षद शानू शर्मा से मिलने गई थी। तब शर्मा ने मुझे रुपयों की परेशानी पूरी तरह से खत्म करने और सरकारी नौकरी दिलाने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने को कहा।
50 हजार रुपए कर्ज के बदले में किया गलत काम
मुझे HDFC एचडीएफसी बैंक से लोन के रुपए चुकाने थे। यह बात शानू शर्मा को बताई। उसने मदद के लिए 1 लाख रुपए केश दिए। बाद में मेरे ब्वॉयफ्रेंड से रिश्ता खत्म करने का दबाव बनाने लगा। मैंने इनकार किया तो रुपए वापस मांगने लगा। तब मैंने 50 हजार रुपए वापस कर दिए। मेरे पास देने के लिए बाकी 50 हजार रुपए नहीं थे। इस बारे में बात करने के लिए पार्षद शर्मा ने मुझे मिलने के लिए विदुर नगर बुलाया। पीड़िता ने बताया कि उसे उस मकान का पता मालूम है। लेकिन नंबर पता नहीं है। वहां नितिन उर्फ शानू शर्मा ने रुपए वापस नहीं करने पर संबंध बनाने के लिए कहा और 10 मई 2023 को पहली बार संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता ने बाकी रुपए लौटाने के लिए शानू शर्मा के द्वारकापुरी थाने के पास वाले ऑफिस पर नौकरी की। ऑफिस में भी शानू शर्मा ने कई बार संबंध बनाए। जनवरी 2024 में विजय नगर इलाके के महालक्ष्मी नगर के पास होटल में बुलाया और यहां भी संबंध बनाए। इसके बाद मार्च में नौकरी से निकाल दिया।
फिर धमकी भी दी गला दबाकर मार दूंगा
शानू ने जोन-14 में एक NGO में नौकरी लगवा दी। मैंने वह नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 16 अप्रैल 2024 को शानू ने ऑफिस बुलाकर मेरे साथ संबंध बनाए। उसके बड़े भाई के लड़के ने एक दिन मुझे बताया कि चाचा के बहुत से लड़कियों से संबंध है। शानू ने मुझे कहा कि मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और फिर मुझे आफिस में बुलाकर धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगा। मेरे बारे में तू जानती नहीं। मैंने पहले भी मर्डर किया हुआ है। पुलिस ने मंगलवार रात बयान के बाद मामले में केस दर्ज कर लिया।
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