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मध्य प्रदेश के खजुराहो की शांत धरा पर मंगलवार (22 जुलाई) को ऐसी चीखें गूंजीं, जिनका जवाब आज तक प्रशासन खोज रहा है। भगवा वस्त्रों में लिपटा एक बुजुर्ग पुजारी (priest), जिसकी उम्र 60 वर्ष है, सरेआम लाठियों (sticks) की चोट खा रहा था और ये हमला किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि भाजपा (BJP) के एक पूर्व नगर अध्यक्ष और उसके भाई ने किया।
भाजपा नेता ने बुजुर्ग पुजारी से मारपीट की
घटना खजुराहो के चंद्रनगर इलाके की है। यहां पुजारी महेंद्र नायक (Mahendra Nayak) को भाजपा नेता श्रीराम दुबे (Shriram Dubey) और उसके भाई दीप्पू दुबे (Dippu Dubey) ने लाठियों से बेरहमी से पीटा। ये पूरी घटना मंगलवार शाम को हुई और बुधवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भगवा कपड़ों में पुजारी को दो लोग बेदर्दी से पीट रहे हैं और भीड़ तमाशबीन बनी हुई है।
भैंस टकराई, गुस्सा उतरा पुजारी पर
विवाद की जड़ महज एक भैंस से शुरू हुई। गांववालों के मुताबिक, पुजारी महेंद्र नायक ने एक भैंस को भगाया था, जो कि आरोपी दीप्पू की बाइक से टकरा गई। बाइक गिरने पर दीप्पू आगबबूला हो गया और बात बहस से हाथापाई तक पहुंच गई। फिर क्या, उसने अपने भाई श्रीराम को बुलाया और दोनों ने मिलकर पुजारी को बुरी तरह पीटा।
खजुराहो में बुजुर्ग पुजारी से हुई मारपीट मामले को एक नजर में समझें...
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बीमार शरीर पर बरसाए डंडे
इस हमले की क्रूरता को और भी दर्दनाक बनाता है पुजारी की हालत। महेंद्र नायक की कुछ ही दिन पहले हर्निया (hernia) की सर्जरी हुई थी। वह घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन हमलावरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने डंडों से पीट-पीटकर पुजारी के पैर और पीठ पर गंभीर चोटें पहुंचाईं।
हमले के बाद उल्टे दर्ज करवाई रिपोर्ट
हमले के बाद भी भाजपा नेता और उसके भाई का दुस्साहस कम नहीं हुआ। उन्होंने खुद ही चंद्रनगर पुलिस चौकी (Chandranagar Police Outpost) पहुंचकर उल्टे बुजुर्ग पुजारी के खिलाफ रिपोर्ट (report) दर्ज करवाई।
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वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में
सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage) और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस पूरे मामले को तूल दे दिया। एसपी अगम जैन (SP Agam Jain) ने वीडियो को गंभीर मानते हुए तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल (SDOP Manmohan Singh Baghel) ने भी जांच के आदेश दिए।
फरार हैं भाजपा नेता और उसका भाई
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3), और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन फिलहाल दोनों फरार हैं।
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