संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ( Akshay Kanti Bam ) को नामांकन फार्म की स्क्रूटनी में राहत मिल गई। उनके फार्म को लेकर बीजेपी की ओर से आपत्ति लगाई गई थी। लेकिन जिला रिटर्निंग अधिकारी और आब्जर्वर ने सभी पक्षों को सुनने के आपत्ति को खारिज कर बम के फार्म को मंजूर कर लिया।
ये खबर भी पढ़िए...Thesootr Expose : हजारों सागौन के जंगल से भरी अरबों की वनभूमि डकारना चाहता है कटनी का खनन कारोबारी आनंद गोयनका
यह लगाई गई थी आपत्ति
बीजेपी की ओर से आपत्ति लगी थी बम ने अपने ऊपर दर्ज 307 (हत्या के प्रयास) मामले को शपथपत्र में नहीं दिखाया है और झूठी जानकारी दी है। उन्होंने केस को लेकर तथ्य छिपाए हैं। इस पर बम की ओर से अधिवक्ता रविंद्र कुमार पाठक ने पक्ष रखते हुए कहा कि तथ्यों का मामला है और इसे स्क्रूटनी के क्रम में डिसाइड नहीं किया जा सकता है, अभी मात्र पृथमदृष्टया इसे पाया है, अभी ऊपर की कोर्ट में जाएगा और वहां चार्ज फ्रेम होगा और 307 लगेगी, अभी प्रत्याशी पर यह आरोप फ्रेम नहीं है। पाठक के साथ अपूर्वा शुक्ला और विनोद दिवेदी भी थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला रिटर्निंग अधिकारी आशीष सिंह ने आपत्ति को खारिज कर बम का फार्म स्वीकार कर लिया।
ये खबर भी पढ़िए...निगम का बिल घोटाला : ड्रेनेज नहीं जनकार्य, उद्यान, यातायात विभाग में भी हुआ घोटाला, इन फर्जी कंपनियों की 55 फाइलें
मोती सिंह का फार्म खारिज
उधर कांग्रेस द्वारा आशंकाओं के चलते डमी प्रत्याशी के तौर पर मोती सिंह से भी फार्म भरवाया गया था। चूंकि बम के पास कांग्रेस की ओर से अधिकृत फार्म ए व बी थे, जो मोती सिंह के फार्म के साथ नहीं थे, इसके चलते सिंह का फार्म रिजेक्ट कर दिया गया।