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मध्य प्रदेश (MP) में चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में 15 बोगस राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इन दलों का पंजीकरण खत्म किया गया है क्योंकि इनकी गतिविधियाँ और चुनावी गतिविधियों का कोई प्रमाण नहीं था। इसके अलावा, 23 और दलों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। ये दल पिछले छह साल से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अब इन दलों को नोटिस जारी करने जा रहे हैं।
बोगस राजनीतिक दलों का पंजीकरण होगा रद्द
हाल ही में देश में 334 ऐसे दलों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बोगस (Bogus) घोषित किया था। इनका कोई वास्तविक चुनावी इतिहास नहीं था। साथ ही इनका अस्तित्व केवल कागजों तक सीमित था। इन दलों में से 15 दल मप्र में थे। इनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इसके बाद जल्द ही 23 और दलों को नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये दल 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़े हैं।
देश में 476 दलों पर जांच के आदेश
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देशभर में 476 गैर-मान्यता प्राप्त बोगस राजनीतिक दलों के बारे में संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को जांच के निर्देश जारी किए हैं। इनमें मध्यप्रदेश से 23 दल शामिल हैं, जबकि उत्तरप्रदेश से सबसे अधिक 121 दल, महाराष्ट्र से 44, तमिलनाडु से 42 और दिल्ली से 41 दल हैं।
देशभर में गैर-मान्यता प्राप्त कुल राजनीतिक दलों की संख्या 2854 थी, जिसमें से 334 दलों की छंटनी के बाद अब इनकी संख्या घटकर 2520 रह गई है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि इनमें से 476 और दलों को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों की संख्या में और कमी लाने और चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
मप्र में पहले ही डी-लिस्ट किए गए 15 दलों की सूची
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बोगस राजनीतिक दल क्या होते हैं?
बोगस राजनीतिक दल वे दल होते हैं जो चुनावों में सक्रिय नहीं रहते, लेकिन उनका पंजीकरण होता है। ऐसे दल अक्सर अपनी गतिविधियाँ नहीं दिखाते और चुनाव आयोग के जरिए बनाए गए मानदंडों का पालन नहीं करते। इन दलों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी पैदा करना और आम जनता को भ्रमित करना होता है।
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