एमपी में CBI को जांच के लिए लेनी होगी प्रदेश सरकार की अनुमति, नोटिफिकेशन जारी

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच के लिए अनुमति लेनी होगी। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अपराधिक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी। बिना लिखित अनुमति की जांच नहीं हो सकेगी...

Advertisment
author-image
Sandeep Kumar
New Update
 STYLESHEET THESOOTR - 2024-07-18T215920.581
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

मध्य प्रदेश में सीबीआई ( CBI ) को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। यह नोटिफिकेशन 1 जुलाई से ही प्रभावी माना जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच के लिए अनुमति लेनी होगी। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अपराधिक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी। बिना लिखित अनुमति के जांच नहीं होगी। 

एमपी गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

गृह विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन, केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए ( चाहे वे अलग से काम कर रहे हों,या केन्द्र सरकार या फिर केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर ) समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराधों या अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है। 

1 जुलाई से प्रभावी समझा जाएगा नोटिफिकेशन

इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए, शासन द्वारा नियंत्रित लोकसेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। किन्हीं भी अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले -दर-मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहे। यह नोटिफिकेशन 1 जुलाई से प्रभावी समझा जाएगा।

सीबीआई को लेनी होगी अनुमति

सीबीआई को राज्यों में जांच शुरू करने से पहले धारा 6 के तहत राज्य सरकार से इजाजत लेना जरूरी है।

पश्चिम बंगाल में यह नियम पहले से है लागू

पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर, 2018 को सीबीआई को मिली पूर्व सहमति वापस ले ली थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा था कि सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना और अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

thesootr links

 सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

सीबीआई को लेनी होगी अनुमति एमपी गृहविभाग CBI एमपी सरकार