किरायेदारों का चरित्र सत्यापन नहीं कराना पड़ा भारी, मकान मालिक पर FIR

अगर आप मकान मालिक हैं और अपना घर किराये से देते हैं या देना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मंडला में अपना घर किराए से देने में हुई गंभीर लापरवाही एक मकान मालिक को भारी गई। जानें पूरा मामला... 

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Vikram Jain
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किरायेदारों का चरित्र सत्यापन नहीं कराने पर कार्रवाई Photograph: (MANDLA)

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मध्य प्रदेश के मंडला में एक मकान मालिक को बगैर पुलिस को जानकारी दिए किरायेदार रखना भारी पड़ गया। मंडला की पिंडरई चौकी पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ किरायेदार की जानकारी और चरित्र सत्यापन नहीं कराने को लेकर कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने मकान मालिक बसंत लाल के खिलाफ धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की है। मकान मालिक ने जिन लोगों को किराये से अपना घर दिया था उन लोगों को जबलपुर की ज्वेलर्स के घर हुई चोरी के मामले गिरफ्तार किया गया है।

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल, नैनपुर थाना क्षेत्र के पिंडरई चौकी के खिरखिरी गांव में बसंत लाल ने उड़ीसा के गंजाम जिले के रहने वाले दास सुरेश और उसके साथियों को अपना घर किराए पर दिया था। लेकिन मकान मालिक ने दूसरे राज्य से आए लोगों को घर किराए से देने की जानकारी पुलिस थाने में नहीं दी। साथ ही किराएदारों का चरित्र सत्यापन कराने में गंभीरता नहीं दिखाई। इस बीच इन किराएदारों ने जबलपुर में एक सर्राफा व्यापारी के घर पर धावा बोलकर सोने-चांदी के जेवरात चोरी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने अब मामले में जांच करते हुए आरोपी दास सुरेश और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है।

किराए वाले मकान से बरामद हुआ चोरी का माल

पुलिस की पुछताछ सामने आया कि इन किरायेदारों ने 27 सितंबर 2024 को जबलपुर के भेड़ाघाट में सर्राफा व्यापारी के घर से सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए थे। इसके बाद दास सुरेश और उसके साथियों ने चोरी का माल खिरखिरी गांव में अपने किराए वाले घर में छिपाकर रखा था। भेड़ाघाट थाना पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए दास सुरेश से खिरखिरी के किराए के मकान से चोरी किए गए जेवरात 13 नवंबर 2024 को बरामद किए। यह मामला तब गंभीर हो गया जब पता चला कि बसंत लाल ने किरायेदार के रूप में बाहरी व्यक्ति को रखने की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी और ना ही उनके चरित्र सत्यापन का कोई रिकॉर्ड रखा गया था। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।

कलेक्टर ने जारी किया था यह आदेश

कलेक्टर ने पहले ही आदेश जारी किया गया था कि यदि कोई मकान मालिक, धर्मशाला, लॉज, होटल संचालक बाहरी व्यक्ति को किराए पर रखे तो उसे किरायेदार के बारे में जानकारी और उनका चरित्र सत्यापन संबंधित थाना/चौकी को प्रदान करना अति आवश्यक है। हालांकि, बसंत लाल ने जिला प्रसाशन के इस आदेश पर गंभीरता नहीं दिखाई, आदेश का उल्लंघन किया। मकान मालिक ने किराए दास सुरेश और उसके साथी को चरित्र सत्यापन नहीं कराया। अब पुलिस ने मकान मालिक बसंत लाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया है, और मामले की विवेचना जारी है।

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