दिग्विजय सिंह की चुनाव याचिका पर सांसद नागर और निर्दलीय की याचिका पर इंदौर सांसद लालवानी को नोटिस

मध्यप्रदेश के इंदौर में सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की इलेक्शन पिटीशन में उच्च न्यायालय ने दो सांसदों को नोटिस जारी किए। सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य सभा सदस्य विवेक तन्खा ने पक्ष रखा... 

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Sanjay gupta
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पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की याचिका पर इलेक्शन कमीशन इंडिया और राजगढ़ सांसद रोडमाल नागर को हाईकोर्ट से नोटिस जारी हो गए हैं। नोटिस का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है और सितंबर में फिर सुनवाई होगी। इस तरह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फार्म भरने वाले धर्मेंद्र सिंह झाला की याचिका पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य को नोटिस जारी हुए हैं।

दिग्विजय सिंह ने यह लगाई आपत्ति

सिंह ने अपनी याचिका में आपत्ति ली है कि ईवीएम रखने के लिए जारी मानकों का पालन चुनाव अधिकारियों ने नहीं किया है। साथ ही ईवीएम में डले वोटों का पर्चियों से मिलान सही तरीके से नहीं हुआ है। इसके चलते यह चुनाव रद्द किया जाए। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की इलेक्शन पिटीशन में उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए। सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य सभा सदस्य विवेक तन्खा ने पक्ष रखा, साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण चोपड़ा, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्र छाबरा, पूर्व उप महाधिवक्ता अंशुमान श्रीवास्तव और जेरी लोपेज उपस्थित हुए।

निर्दलीय झाला की याचिका पर भी नोटिस

वहीं इंदौर में निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर फार्म भरने वाले धर्मेंद्र झाला ने उनके नाम वापसी गलत तरीख से होने को लेकर इलेक्शन पिटीशन दायर की हुई है। इस पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग, रिटर्निंग अधिकारी इंदौर, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। झाला का आरोप है कि 29 अप्रैल को नाम वापसी के फार्म पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे और किसी फर्जी व्यक्ति ने गलत तरीके से नाम वापसी फार्म दे दिया। गलत तरीके से नाम वापस हुआ है और इस कारण से यह चुनाव प्रक्रिया पूरी गलत तरीके से हुई है। इसे रद्द किया जाए।

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