45 वर्ष से अधिक उम्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी कर सकेंगी सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन

Neel Tiwari | Feb 27, 2025, 14:46 IST
jablpur court news
विभाग में लंबे समय से अपनी सेवाएं देने के बाद भी सुपरवाइजर के पद के लिए आयु सीमा की छूट न मिलने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हाई कोर्ट से एक सुखद खबर आई है।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 जनवरी 2025 थी। इस भर्ती में एक विसंगति सामने आई थी कि संविदा में काम कर रहे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को तो आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई थी लेकिन 10 से 15 साल तक अपनी सेवाएं दे चुकीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयु सीमा में यह छूट नहीं दी गई। इसके बाद पांच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसका फायदा पूरे मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला है।



पर्यवेक्षक भर्ती 2024 से जुड़ा है मामला

ये भी खबर पढ़ें... महिला बाल विकास विभाग में बर्तनों की खरीददारी में करोड़ों का भ्रष्टाचार



एक ही विभाग और एक कैडर, फिर भी लाभ न मिलना है भेदभाव

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रश्मि यादव सहित अन्य पांच कार्यकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि संविदा में काम कर रही सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक ही विभाग में काम करते हैं और एक ही कैडर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भी संविदा सुपरवाइजर को आयु सीमा में 5 वर्ष का लाभ देना और सालों से कम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयु सीमा में छूट न देना उनके साथ भेदभाव है।



ये भी खबर पढ़ें... MP में आंगनबाड़ी का खस्ताहाल, मंत्री ने सदन में पेश किया रिपोर्ट कार्ड



आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली बड़ी राहत

इस मामले की सुनवाई गुरुवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच में हुई। सरकार की ओर से याचिका का विरोध यह कहकर किया गया की याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जबकि यह भर्ती सुपरवाइजर पद के लिए निकली है, इसलिए उन्हें आयु सीमा का लाभ नहीं दिया जा सकता, जिसे कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। शासकीय पक्ष के साथ ही याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने यह माना कि एक ही विभाग में एक ही कैडर में काम कर रहे दो कर्मचारियों से अलग-अलग व्यवहार समानता के अधिकार का हनन है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं सहित समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवेदन में 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी जाएगी। इसके लिए विभाग एक शुद्धि पत्र जारी करेगा जिससे इस आदेश का फायदा केवल याचिकाकर्ताओं को ही नहीं बल्कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश किया कि जब तक इस याचिका का निपटारा नहीं होगा तब तक इस भर्ती का परिणाम घोषित नहीं होगा और भर्ती की अंतिम प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी।



ये भी खबर पढ़ें... ये क्या लिख गईं केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर



अब हाइकोर्ट के आदेश के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल को एक शुद्धि पत्र जारी करते हुए पोर्टल को दोबारा खोलना होगा। जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट मिल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस आदेश का लाभ केवल पांच याचिकाकर्ताओं को नहीं बल्कि समस्त आंगनबाड़ी अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च 2025 को तय की गई है।



thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • MP News
  • भोपाल न्यूज
  • कर्मचारी चयन मंडल
  • MP
  • महिला एवं बाल विकास संचालनालय
  • मध्य प्रदेश समाचार
  • ESB
  • एमपी कर्मचारी चयन मंडल
  • महिला सुपरवाइजर भर्ती