Domino's ने वेज की जगह भेजा नॉनवेज, आयोग ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

Anjali Dwivedi | Mar 01, 2026, 18:56 IST
dominos
सतना में डोमिनोज पिज्जा पर शाकाहारी भोजन के बजाय मांसाहारी डिश भेजने पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा। दस हजार रुपए का परिवाद व्यय भी दंपति को देना होगा। एक महीने में अदा करना होगा।

News In Short

  • डोमिनोज पिज्जा (Dominos pizza) पर शाकाहारी के बदले मांसाहारी डिश देने पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
  • शिकायतकर्ता दंपति ने दीपावली पर शाकाहारी ऑर्डर किया, लेकिन मांसाहारी डिलीवरी मिली।
  • Domino's ने आरोपों को नकारते हुए धुंधली तस्वीरें दिखाने का दावा किया।
  • आयोग ने कंपनी को 9% ब्याज के साथ एक महीने में जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
  • कंपनी को 10 हजार रुपए का परिवाद व्यय भी दंपति को देना होगा।

News In Detail

Satna. सतना जिले के एक डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट को एक बड़ी खामी के कारण जुर्माना भरना पड़ा है। शाकाहारी भोजन की डिलीवरी के बजाय मांसाहारी डिश भेजने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर आठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने के साथ कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि एक महीने के भीतर अदा करनी होगी। इसके अलावा, डोमिनोज को परिवादी दंपत्ति को 10 हजार रुपए का परिवाद व्यय भी देना होगा।



कस्टमर की शिकायत पर हुआ फैसला

यह मामला 31 अक्टूबर 2024, दीपावली के दिन का है। सतना निवासी सूरज तिवारी और उनकी पत्नी नैंसी तिवारी ने डोमिनोज से कोरियन पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था। दंपति और उनके परिवार के सभी सदस्य शाकाहारी थे और कभी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करते थे। लेकिन दीपावली के दिन जब परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था, तो सूरज ने पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड में मांस पाया। इससे परिवार स्तब्ध रह गया। इसके बाद उन्होंने इस घटना की तस्वीरें लेकर रेस्टोरेंट से संपर्क किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।



डोमिनोज की दलीलें अस्वीकार

डोमिनोज ने अपनी दलील में कहा कि शिकायतकर्ता ने धुंधली तस्वीर पेश की, जो उनके दावे को साबित नहीं करती। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि उनके पास शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों के लिए अलग-अलग पैकिंग की व्यवस्था है। हालांकि, आयोग ने इस दलील को नकारते हुए कंपनी पर जुर्माना लगाया और कहा कि आरोप सही पाए गए हैं।



आठ लाख का जुर्माना

आयोग के अध्यक्ष एससी उपाध्याय, सदस्य उमेश गिरि और विद्या पांडेय ने डोमिनोज को यह आदेश दिया कि वे 8 लाख रुपए का जुर्माना और 10 हजार रुपए का परिवाद व्यय एक महीने के भीतर दे करें। इसके साथ ही, कंपनी को अपनी गलती मानते हुए कार्रवाई करनी होगी।



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