आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर फैसला आज
Abhilasha Saksena Chakraborty | Apr 22, 2025, 09:06 IST
Saurabh Sharma
आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। ईडी ने शर्मा और उसके सहयोगियों के खिलाफ 8 अप्रैल मंगलवार को कोर्ट में चालान पेश किया था।
आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी शरद जायसवाल की ओर से सोमवार को प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) की कोर्ट में जमानत आवेदन फाइल किया गया। 18वें अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट इस जमानत आवेदन पर फैसला मंगलवार को सुनाएगी। घोष की कोर्ट ने 9 अप्रैल को केस में जिन लोगों को जमानत दी थी उनमेंसौरभ की मां उमा शर्मा, उनकी पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और साले जबलपुर निवासी रोहित तिवारी शामिल थे। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष ने सौरभ के सभी रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी थी। जमानत नहीं मिलने पर सौरभ शर्मा, शरद और चेतन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 मई को कराई जाएगी। सोमवार को सौरभ शर्मा की ओर से एडवोकेट दीपेश जोशी और शरद जायसवाल की ओर से एडवोकेट रजनीश बरैया ने कोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया। लोकायुक्त पुलिस द्वारा समय पर चालान न दायर करने के चलते सौरभ, शरद और चेतन को लोकायुक्त कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इस पर लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद ईडी ने मजबूती से केस तैयार कर चालान दायर किया
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आरटीओ (RTO) के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ 8 अप्रैल को चालान पेश किया। इसमें बताया गया कि एक इनोवा कार से 52 किलो सोना (Gold) और 11 करोड़ रुपये नकदबरामद हुए, जो सौरभ शर्मा का बताया गया है। साथ ही, इस केस मेंउनकी मां, पत्नी, सहयोगी और कुछ फर्मों के डायरेक्टर सहित 12 आरोपियों को शामिल किया गया है।अब तक इस केस में 100.36 करोड़ रुपये की संपत्तियों की जब्ती और कुर्की की जा चुकी है। यह मामला मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी ईडी की कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। ये भी पढ़ें: प्रीतम ने सोने में बदली सौरभ शर्मा की काली कमाई, प्यारे ने कार मेंडोरी गांव पहुंचाई
लोकायुक्त केस में पहले मिल चुकी है जमानत
सौरभ शर्मा केस में ईडी की अब तक की बड़ी कार्रवाई
सौरभ शर्मा, परिजनों और सहयोगियों की करोड़ों की संपत्ति की थी अटैच
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सौरभ, उसके सहयोगी और परिवारवालों की भोपाल और इंदौर सहित कई शहरों संपत्ति अटैक की थीं।
- सौरभ शर्मा की संपत्ति: ई-7/78 में स्थित उनका निजी निवास अटैच किया गया।
- अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर: कुल 9 संपत्तियां अटैच की गईं, जिनमें से 7 भोपाल में और 2 इंदौर में स्थित हैं।
- परिजनों के नाम पर संपत्तियांमां: उमा शर्मा और पत्नी दिव्या शर्मा के नाम: ग्वालियर में एक प्लॉट और कृषि भूमि अटैच। भोपाल में जिस जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, वह भी अटैच की गई है। यह जमीन दिव्या शर्मा के नाम पर थी।
- सास रेखा तिवारी के नाम पर: मुगलिया कोट, भोपाल में 0.5 हेक्टेयर भूमि अटैच। कुशलपुरा, भोपाल में 2 हेक्टेयर जमीन जब्त की गई।
- सहयोगी शरद जायसवाल की संपत्तियां: भोपाल में एक प्लॉट अटैच। हिनौतिया आलम में कृषि भूमि जब्त। कुल 5 अन्य प्लॉट भी अटैच किए गए, जिनमें से 3 भोपाल में और 2 इंदौर में हैं।
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