किसानों के लिए बड़ी खबर: 31 जुलाई तक करा लें फसलों का बीमा, वरना मौका छूटेगा

Sandeep Kumar | Jul 11, 2026, 17:54 IST
MP के किसानों के लिए जरूरी खबर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में MP किसानों को खरीफ 2026 फसलों का बीमा कराने का मौका मिला है। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

समझें क्या है पूरा मामला

  • MP किसानों को खरीफ 2026 फसल बीमा का मौका मिला है।
  • फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
  • ऋणी और अऋणी किसान दोनों आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे।
  • अलग-अलग फसलों पर तय प्रीमियम देना होगा।

PM फसल बीमा योजना मौका

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए आवेदन शुरू हैं। किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से समय सीमा में आवेदन करने की अपील की है।



इस योजना का लाभ ऋणी और अऋणी दोनों किसान ले सकते हैं। बीमा कराने से किसानों को प्राकृतिक नुकसान से राहत मिलती है। फसल खराब होने पर किसानों को योजना के नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता मिलती है।



कौन किसान करा सकते हैं बीमा

कृषि विभाग के अनुसार बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसान संबंधित बैंक में बीमा करा सकते हैं। ऐसे किसान जिनके ऊपर फसल ऋण नहीं है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। अऋणी किसान किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) प्रदाता बैंक के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों और जन सेवा केंद्रों से भी आवेदन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित जन सेवा केंद्रों से भी सुविधा मिलेगी।



आवेदन के लिए दस्तावेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में आवेदन करते समय किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। किसानों को घोषणा पत्र साथ रखना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड भी जरूरी होगा।



अगर किसान सिकमी भूमि पर खेती कर रहा है तो शपथ पत्र देना होगा। ऋण पुस्तिका और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ बुवाई प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों से सभी दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है।



फसल अनुसार प्रीमियम राशि

खरीफ फसल में अलग-अलग फसलों के लिए प्रीमियम राशि तय की गई है। कृषि विभाग के अनुसार अनाज और दलहन फसलों पर बीमित राशि का दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 44,800 रुपए है। इसके लिए किसान को 896 रुपए प्रीमियम देना होगा।



धान असिंचित फसल के लिए बीमित राशि 31 हजार 500 रुपए है। इसका प्रीमियम 630 रुपए तय है। मक्का फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 31 हजार रुपए है। किसान को 620 रुपए प्रीमियम देना होगा। तुअर फसल के लिए 35,000 रुपए बीमित राशि तय है। इसका प्रीमियम 700 रुपए होगा। तिल की फसल के लिए बीमित राशि 22,100 रुपए है। इसका प्रीमियम 420 रुपए देना होगा।



किसानों से अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने कहा है। समय पर बीमा कराने से आवेदन प्रक्रिया आसान रहेगी। किसानों को आवेदन से पहले दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए। गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज से परेशानी हो सकती है। कृषि विभाग किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक कर रहा है।



योजना से किसानों को लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों को जोखिम से बचाने वाली योजना है। बारिश, सूखा, आंधी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में बीमा किसानों को आर्थिक सहारा देता है। खरीफ सीजन में किसानों के लिए यह सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए किसानों को समय पर बीमा प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।



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